इलाहाबाद हाईकोर्ट का Dargah Jeth Mela पर फ़ैसला, सरकार को लगाई फटकार

Dargah Jeth Mela पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार द्वारा पारंपरिक मेले पर रोक लगाने के फैसले को बदला। और दरगाह के अंदर धार्मिक गतिविधियां जारी रखने के दिए आदेश।

Dargah Jeth Mela: उज्जवल प्रदेश, लखनऊ. सैय्यद सालार मसूद गाजी दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दरगाह जेठ मेला लगाने की अनुमति दे दी है। प्रशासन के रोक लगाने के बाद दरगाह कमेटी ने याचिका दायर की थी। दरगाह कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

प्रशासन ने लगाई थी रोक

बता दें कि हजरत सय्यद सालार मसूद गाज़ी की दरगाह पर लगने वाले पारंपरिक मेले पर प्रशासन ने रोक लगाई थी। ऐसे में इस रोक के खिलाफ दरगाह शरीफ प्रबंध समिति की ओर से चेयरमैन समेत 6 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परमिशन देने की मांग की थी। जिस पर लखनऊ पीठ ने सुनवाई की।

दरगाह शरीफ के जेठ मेला की गिनती उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में होती है। 1375 ई. में स्थापित दरगाह शरीफ में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भारत और विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। हालांकि इस वर्ष मेले की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन दरगाह के अंदर धार्मिक गतिविधियां जारी रहेंगी।

Abhay Tripathi

उज्जवल प्रदेश डॉट कॉम में बतौर सब एडिटर कार्यरत अभय त्रिपाठी को डिजिटल मीडिया में 2 साल से अधिक का अनुभव है। हिंदी टाइम्स, प्रदेश टूडे जैसे कई प्रतिष्ठित संस्था… More »

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