Article 370: ‘धारा 370 हटाने का फैसला सही’, SC के फैसले से PM मोदी खुश

Article 370 SC Verdict LIVE Updates: जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां भी वो ही कानून लागू होंगे, जो शेष भारत में लागू हैं।

Article 370: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। पांच जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया और कई बड़ी बातें कहीं।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 अस्थायी व्यवस्था थी। इसको हटाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सही है। उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास ये सभी अधिकार हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने से जम्मू-कश्मीर को फायदा हुआ है। इसे पहले ही हटा दिया जाना चाहिए थे। इसके लिए संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं।जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां भी वो ही कानून लागू होंगे, जो शेष भारत में लागू हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, पीएम मोदी बोले

Article 370 Decision: पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। नया जम्मू कश्मीर का स्लोगन देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर मानते हैं।”

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश भी दिए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह ऐतिहासिक फैसला है। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, एक उज्जवल भविष्य का वादा है और एक वसीयतनामा है, एक मजबूत, एकजुट भारत बनाने का हमारा सामूहिक संकल्प।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ”मैं अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का एक दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है।”

उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया – Article 370

नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं फैसले से निराश हूं, लेकिन हतोत्साहित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक ​​पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए। हम लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं।’

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सजा-ए-मौत से कम नहीं फैसला, मुफ्ती का बयान

Article 370 Decision: अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के बाद महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान जारी किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। निसंदेह यह निराशाजनक है लेकिन, हमे निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे मुखालफित चाहते हैं कि हम निराश हो जाएं और पीछे हट जाएं लेकिन, जम्मू कश्मीर के लोग इतने कमजोर नहीं हैं। यह हमारी हार नहीं है, यह भारत की हार है। उनकी हार है। जिस गंगा-जमुनी तहजीब के साथ कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके गांधी के मुल्क के साथ, हिन्दू भाईयों के साथ हाथ मिलाया, ये उनकी हार है। सरकार ने जिस गैर कानूनी कार्य को संसद में किया, आज उसे जो जायज करार दिया गया। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए सजा-ए-मौत से कम नहीं है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिये गये फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमने धारा 370 को हटाने का समर्थन किया है। हमें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होंगे। चुनाव से पहले अगर पीओके भारत में शामिल होता है, तो पूरे कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं।’

Article 370 SC Verdict LIVE Updates: पढ़िए फैसले की बड़ी बातें

  • जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग।
  • राजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर साइन करते ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न बन गया था।
  • आर्टिकल 370 अस्थायी व्यवस्था थी। हटाने की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
  • आर्टिकल 370 हटने से जम्मू-कश्मीर को फायदा हुआ।
  • जम्मू-कश्मीर में वही कानून लागू होगा, जो शेष भारत में लागू है।
  • जम्मू-कश्मीर का संविधान, भारत के संविधान से ऊपर नहीं।
  • राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित हैं। उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

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Sourabh Mathur

सौरभ माथुर एक अनुभवी न्यूज़ एडिटर हैं, जिनके पास 13 वर्षों का एडिटिंग अनुभव है। उन्होंने कई मीडिया हॉउस के संपादकीय टीमों के साथ काम किया है। सौरभ ने समाचार लेखन, संपादन और तथ्यात्मक विश्लेषण में विशेषज्ञता हासिल की, हमेशा सटीक और विश्वसनीय जानकारी पाठकों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहा है। वह डिजिटल, प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी अच्छा अनुभव रखतें हैं और पत्रकारिता के बदलते रुझानों को समझते हुए अपने काम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहतें हैं।

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