Balaram Talab Yojana: खेत में तालाब बनाओ, 80% की सब्सिडी पाओ
Balaram Talab Yojana: मप्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक योजना है बलराम तालाब योजना। इस योजना के तहत हितग्राही को 80 हजार से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे वह खेत में तालाब का निर्माण करा सके।

Balaram Talab Yojana: उज्ज्वल प्रदेश डेस्क. मप्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक योजना है बलराम तालाब योजना। इस योजना के तहत हितग्राही को 80 हजार से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे वह खेत में तालाब का निर्माण करा सके।
(Balram Talab Yojana) मप्र के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सरकार हितग्राही को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि उन्हें कोई खेती से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो। इसी के साथ किसानों को सिंचाई के लिए साल भर पानी बना रहे इसके लिए उन्हें अपने खेत में तालाब बनाने के लिए 80,000 से एक लाख रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जा जाती है।
75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए तक की सब्सिडी
बलराम तालाब योजना के तहत लघु-सीमांत किसानों को लागत लगने वाली राशि का 40 फीसदी या अधिकतम 80 हजार रुपए की सब्सिडी (Subsidy) मिलती है। वहीं इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत राशि का 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए तक की सब्सिडी हितग्राही को दी जाती है। राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) चलाई जा रही है।
तालाब बनाने का हर साल मिलता है लक्ष्य
मध्यप्रदेश में बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) के तहत हर साल जिले में यह लक्ष्य तय किया जाता है कि किस जिले में कितने तालाब की खुदाई करनी है या निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा जाता है। बता दें कि विगत वर्ष 2024-25 में 6144 बलराम तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। जिस पर 5308.34 रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023–24 में 569.30 लाख रुपए की लागत से 662 बलराम तालाब निर्मित किए गए थे।
योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह करें आवेदन
बलराम तालाब योजना का लाभ लेने के लिए (Benefits of Balram Talab Yojana) सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन देना होता है। इसके आधार पर योजना में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद जिला कृषि उप संचालक से तालाब की तकनीकी संबंधित मंजूरी और जिला पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद किसान तालाब का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं।
तालाब योजना का लाभ “पहले आओ–पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान बलराम तालाब योजना के तहत ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–Krishi Yantra Anudan Portal) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर भी सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक के कृषि विभाग (Agriculture Department) से संपर्क कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज करें जमा
- किसान का बैंक खाते की पासबुक
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
- योजना में आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदक किसान का पहचान- पत्र
- आवेदक किसान का मूल निवास प्रमाण-पत्र
इन बातों की रखें जानकारी
मध्यप्रदेश सरकार की बलराम तलाब योजना में आवेदन से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ही आप इसमें सही से आवेदन कर पाएंगे। इस योजना में आवेदन से पूर्व आपको जिन बातों की जानकारी होनी चाहिए, वे इस प्रकार से हैं।
बलराम तालाब योजना के तहत किसान को स्वयं की भूमि पर तालाब बनवाना होगा।
योजना का लाभ एक किसान को एक बार ही प्रदान किया जाएगा।