BENGAL HC का सरकार को सख्त निर्देश-CENTRAL FORCES तैनात कर भड़काऊ भाषणों को रोकें
BENGAL HC का कहना है कि हिंसा प्रभावित पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती अभी बनी रहेगी। इसके अलावा भड़काऊ भाषणों पर भी नियंत्रण की जरूरत है।

BENGAL HC: उज्जवल प्रदेश, कोलकाता. कलकत्ता हाई कोर्ट (HC) ने सख्त (Strict) निर्देश (Instructions) देते हुए कहा है कि हिंसा प्रभावित पश्चिम बंगाल (BENGAL) के मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों (CENTRAL FORCES) की तैनाती (Deploying) अभी बनी रहेगी।
अदालत ने गुरुवार को कहा कि अभी फोर्सेज तैनात रहनी चाहिए। इसके अलावा भड़काऊ (Provocative) भाषणों (Speeches) पर भी नियंत्रण (Stop) की जरूरत है। अदालत ने कहा कि वक्फ संशोधन ऐक्ट के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण न दिए जाएं, जिनसे हिंसा भड़कने की आशंका बनी रहती है। इस तरह उच्च न्यायालय ने हिंसा के मामलों में राज्य सरकार को सख्त नसीहत दी है।
इसके अलावा अदालत ने माना है कि अब भी मुर्शिदाबाद जिले में हालात सामान्य नहीं हैं। इसलिए केंद्रीय बलों की तैनाती कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में वक्फ ऐक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस घटना में कई लोग मारे गए तो वहीं सैकड़ों परिवारों को पलायन करना पड़ा है। करीब ढाई सौ परिवार पड़ोस के मालदा जिले में पलायन कर गए हैं और वहां कैंपों में गुजर करने को मजबूर हैं।