Bhopal News: मप्र हाईकोर्ट से आईएएस की बेटियों को राहत, अभिनेता की आपत्ति खारिज

Bhopal News: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ ने नितीश भारद्वाज द्वारा अपनी बेटियों के पासपोर्ट के नवीनीकरण के खिलाफ उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया है।

Bhopal News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ ने नितीश भारद्वाज द्वारा अपनी बेटियों के पासपोर्ट के नवीनीकरण के खिलाफ उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया है। बुधवार को अदालत ने दोनों लड़कियों को उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देते हुए कहा, भारत के प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने और अपनी इच्छा के अनुसार यात्रा करने का मौलिक अधिकार है।

अदालत ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर दोनों नाबालिग लड़कियों के पासपोर्ट के नवीनीकरण की औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। अभिनेता की अलग रह रही पत्नी आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज ने अपनी दो नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, जिसकी अवधि 16 जनवरी को समाप्त होने वाली थी।

उन्होंने अदालत को बताया था कि उनकी दो बेटियों को यूनाइटेड किंगडम जाना है, क्योंकि उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होने वाले भारत महोत्सव और महोत्सव के दौरान 14 और 17 फरवरी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विशेष सुविधा और पुस्तक प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है।

इससे पहले पासपोर्ट अधिकारियों ने स्मिता भारद्वाज से अपने पति से अनुमति लेने को कहा था। हालांकि, जब नीतीश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, तो पासपोर्ट अधिकारी ने उनसे अदालत से अनुमति लेने को कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

हालांकि, अभिनेता ने इस पर (पासपोर्ट नवीनीकरण) आपत्ति जताई और अदालत में दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि जिस कार्यक्रम में उनकी बेटियों को भाग लेना था, वह पहले से ही आयोजित किया जा चुका है। हालांकि, अदालत ने दस्तावेजों को फर्जी और मनगढ़ंत पाया।

अदालत ने अभिनेता की आपत्तियों को खारिज कर दिया और अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर दोनों नाबालिग लड़कियों के पासपोर्ट के नवीनीकरण की औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। नीतीश भारद्वाज ने अपनी अलग रह रही पत्नी स्मिता से तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए मुंबई के पारिवारिक न्यायालय में आवेदन किया था। मामला अभी भी अदालत में लंबित है, इसके अलावा नाबालिग बेटियों की कस्टडी से जुड़ा मामला भी अदालत में लंबित है।

Deepak Vishwakarma

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