Demonetisation News : बैंकों में 2000 के नोटो की बदली हुई शुरू, यहां दूर करें सारे संदेह

Demonetisation News : बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक पहुंचने लगे हैं. रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं

Latest Demonetisation News : उज्जवल प्रदेश, नईदिल्ली . आज से 2000 रुपये के नोट को बदलने की शुरुआत हो गई है. बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक पहुंचने लगे हैं. रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं. वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा.

नहीं भरना होगा कोई फॉर्म

रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी. एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं. सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है. नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है.

शक्तिकांत दास ने की लोगों से अपील

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं. लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा.

स्पेशल विंडो की व्यवस्था

आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को गर्मी के मौसम को देखते हुए जनता को कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए. बैंकों को सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्रान्च में छायादार वेटिंग स्थान की व्यवस्था की जाए. इसके अलावा पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी उचित बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराई जाएं. RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 रुपये के नोट बदल पाएंगे.

कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर एक्सचेंज हो जाएंगे 2000 के नोट

जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और ट्रांजेक्शन भी करते हैं.

यहां भी बदल सकते हैं नोट

आरबीआई के पूरे देश में 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन 2000 रुपये के नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में बदले जा सकेंगे.

जिनका अकाउंट नहीं वो कैसे बदलें नोट?

रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रान्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं. यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी.

आइए 2000 नोट को लेकर आई हर एक अपडेट का जा लेते हैं।

1- कब से कब तक करवा पाएंगे 2000 रुपये नोट एक्सचेंज?
कोई भी व्यक्ति 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को जमा या फिर एक्सचेंज करवा सकता है।

2- एक बार में कितने नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं?
एक व्यक्ति एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट को एक्सचेंज करवा सकता है। यानी 20,000 की लिमिट नोट एक्सचेंज में है।

3- क्या नोट बदलने के लिए कोई फीस देनी होगी?
नहीं, RBI की गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस नहीं देनी होगी।

4- बैंक अकाउंट में कितना जमा किया जा सकता है?
बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। लेकिन नोट एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक अकाउंट में केवाईसी जरूरी है।

5- 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए लगेगा कोई फॉर्म?
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 2000 रुपये के नोट जमा करने या फिर एक्सचेंज करवाने के लिए कोई फॉर्म नहीं जमा करना होगा। ना ही किसी व्यक्ति को कोई आईडी देनी होगी।

6- RBI गवर्नर ने क्या कहा है?
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि बैंकों में पैसा जमा करने के लिए परेशान ना हो। लोगों के पास 4 महीने का समय है।

7- कोई व्यक्ति दूसरे बैंक के ब्रांच में 2000 रुपये के एक्सचेंज करवा सकता है?
हां, कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकता है।

8- अगर किसी को 20,000 रुपये से ज्यादा का नगद चाहिए तब?
ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति 2000 रुपये के उपलब्ध नोट खातों में जमा करवा दे। फिर उस अमाउंट को निकाल लें।

9- सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए क्या सुविधा रहेगी?
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए RBI ने बैंकों को उनका विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है।

10- क्यों वापस हो रहे हैं ये नोट?
रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 रुपये के अधिकतर नोट 2017 मार्च में छापे गए थे। एक नोट की लाइफ 4 से 5 साल मानी जाती है। ऐसे में 2000 रुपये के नोट के फटने की संभावना अधिक हो गई है। इसीलिए 2000 रुपये के नोट वापस किए जा रहे हैं।

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