Demonetisation News : जिनके पास नहीं हैं बैंक अकाउंट, वो कहां और कैसे बदल सकेंगे 2000 रुपये के नोट?

Demonetisation News : भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपये के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें. 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.

Latest Demonetisation News : उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को 2000 रुपये के गुलाबी नोटों पर बड़ा फैसला लिया और उन्हें सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की है. हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कहा है कि 2000 रुपये के नोट अभी वैध रहेंगे और इन्हें आसानी से अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज कराया जा सकता है. इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है. लेकिन 2000 रुपये नोट को लेकर अभी भी लोगों के दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं. इनमें से एक है कि जिनके पास बैंक खाता नहीं है, वो फिर कैसे 2000 रुपये के नोट को कैसे एक्सचेंज करा पाएंगे?

आसानी से करा सकेंगे एक्सचेंज

आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन बने रहेंगे. यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा. इसके लिए 23 मई तक 30 सितंबर का तक का वक्त निर्धारित किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. यानी बैंक अब ग्राहकों को 2000 के नए नोट नहीं देंगे.

नोट बदलने के लिए क्या जरूरी है बैंक अकाउंट?

अब सवाल है कि कोई भी ग्राहक क्या उसी बैंक से 2000 रुपये के नोट को बदल सकता है, जिसमें उसका अकाउंट मौजूद हो? रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलाव सकता है. यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी.

नोट बदलने की लिमिट

एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 3.62 लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट सर्कुलेशन में हैं. लेकिन ट्रांजेक्शन बेहद कम हो रहा है.

RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंकों में 2000 के नोट बदलने अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे. समय सीमा पूरी होने के बाद इन्हें आरबीआई के माध्यम से बदला जा सकता है. 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट को बैंकों में एक्सचेंज/डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा.

बंद हो गई थी छपाई

आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही दो हजार रुपये का नोट को छापना बंद कर दिया था. साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 हजार रुपये का नोट लाया गया था. नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिया गया था.

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