PPF Withdrawal Rules : क्या हैं पीपीएफ विड्रॉल के नियम? जानें काम की बात
PPF Withdrawal Rules : Public Provident Fund (PPF) लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है. इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है.
PPF Withdrawal Rules : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) यानी पीपीएफ (PPF) लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है. इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है. यानी अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाया है तो आपको 15 साल तक इस स्कीम को जारी रखना होगा.
इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हों, तभी इसमें निवेश करने में समझदारी है. उसके बाद ही स्कीम मैच्योर होगी. हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें आंशिक निकासी और प्री-मैच्योर क्लोजर की भी सुविधा दी जाती है.
पीपीएफ विड्रॉल प्रकार | समय सीमा | कारण | कितना? |
मैच्योरिटी पर | 15 वर्ष बाद | कोई भी | पूरी राशि |
आंशिक निकासी | 6 वर्ष बाद | कोई भी | बैलेंस राशि का 50% |
समय से पहले बंद | 5 वर्ष बाद | मेडीकल, शिक्षा | पूरी राशि |
मैच्योरिटी पर PPF विड्रॉल
PPF खाता 15 साल की अवधि के बाद मैच्योर होता है। मैच्योरिटी पर आप पूरी रकम निकाल सकते हैं (PPF Withdrawal on Maturity) । इसके लिए आपको उस बैंक शाखा या डाकघर में फॉर्म सी जमा करना होगा जहां आपका PPF अकाउंट है। इसके बाद PPF समाप्त कर दिया जाएगा और राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
मैच्योरिटी पर PPF एक्सटेंशन | PPF Extension on Maturity
PPF खाता मैच्योरे होने के बाद, आपके पास या तो पूरी राशि निकालने का विकल्प होता है या खाते की अवधि को 5 साल के ब्लॉक में जब तक आप चाहें, बढ़ा सकते हैं (PPF Extension on maturity) । यदि आप खाते से अपना पैसा नहीं निकालते हैं और इसे बंद नहीं करते हैं, तो खाता डिफ़ॉल्ट रूप से बढ़ा दिया जाता है। खाता अपने एक्सटेंशन पर ब्याज अर्जित करना जारी रखता है।
योगदान के साथ या बिना योगदान के अपने PPF खाते का एक्सटेंशन
योगदान के बिना PPF एक्सटेंशन
इसका मतलब है कि मैच्योरिटी के बाद आप अपने PPF खाते को एक्टिव रखते हैं लेकिन आगे कोई डिपॉज़िट नहीं करते हैं। जब तक आप पूरी राशि हीं निकाल लेते, तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा।
योगदान के साथ PPF एक्सटेंशन
PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद, आप इसे एक्टिव रख सकते हैं और इसमें योगदान करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, यह तभी संभव है जब आपने खाते की मूल मैच्योरिटी के एक वर्ष के भीतर PPF खाते का एक्सटेंशन करने के लिए फॉर्म H जमा किया हो। यदि आप फॉर्म H जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप PPF खाते में और राशि का योगदान नहीं कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी योगदान को अनियमित माना जाएगा और धारा 80 C के तहत न तो ब्याज मिलेगा और न ही टैक्स डिडक्शन मिलेगी।
नोट: अगर आप मैच्योरिटी के बाद एक साल से अधिक समय तक बिना डिपॉज़िट के अपना PPF खाता जारी रखते हैं, तो आपके पास इसमें और योगदान करने का विकल्प नहीं होगा।
एक्सटेंशन के बाद PPF विड्रॉल नियम
बिना योगदान के एक्सटेंशन के बाद PPF विड्रॉल
आपके द्वारा खाते को पांच साल के लिए बढ़ाए जाने के बाद, आप एक्सटेंशन के समय खाते में शेष राशि तक ही राशि निकाल सकते हैं। साथ ही, प्रति वर्ष केवल एक ही बार पैसे निकाले जा सकते है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका खाता वर्ष 2000 में खोला गया था। इसमें वर्ष 2015 तक 20 लाख रु. जमा हो गए थे और आपने इसे 2015 से 2020 तक बढ़ा दिया था। आप 2022 में केवल 20 लाख रु. तक ही निका सकते हैं। दूसरा, उस वर्ष में आप केवल एक ही विड्रॉल कर सकते हैं।
योगदान के साथ एक्सटेंशन के बाद PPF विड्रॉल
PPF अकाउंट में योगदान करते हुए एक्सटेंशन के बाद, आप नए 5 साल की अवधि में एक्सटेंशन के समय जमा शेष राशि का केवल 60% ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा, आप प्रति वर्ष केवल एक विड्रॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका खाता वर्ष 2000 में खोला गया था। इसमें वर्ष 2015 तक 20 लाख रु. जमा हुए थे और आपने योगदान के साथ इसे 2015 से 2020 तक बढ़ा दिया था। आप साल 2022 में सिर्फ 12 लाख रुपये तक ही निकाल सकते हैं। दूसरा, आप उस साल सिर्फ एक ही विड्रॉल कर सकते हैं।
आंशिक/ प्री-मैच्योर PPF विड्रॉल
मैच्योरिटी से पहले आपके PPF खाते से राशि निकालने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं:
- खाता खोलने के बाद छठे फाइनेंशियल वर्ष से कुछ पैसा निका जा सकटा है। उदाहरण के लिए, यदि खाता 1 फरवरी, 2020 को खोला गया था, तो फाइनेंशियल वर्ष 2025-26 से विड्रॉल किया जा सकती है।
- PPF खाते से कुछ पैसा निकालने/ प्री-मैच्योर विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं है
- प्रति फाइनेंशियल वर्ष केवल एक आंशिक विड्रॉल की अनुमति है
आप मैच्योरिटी से पहले अपने PPF खाते से कितनी राशि निकाल सकते हैं?
प्रति फाइनेंशियल वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न में से कम है:
- चालू वर्ष से पहले फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%, या
- चालू वर्ष से पहले, चौथे फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%
उपरोक्त उदाहरण में, यदि आंशिक विड्रॉल 1 अप्रैल, 2017 को किया जाना है, तो लोन के रूप में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न से सबसे कम होगी:
- 31 मार्च, 2017 को शेष राशि का 50% (वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष 2017 – 2018 है इसलिए वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष से ठीक पहले का फाइनेंशियल वर्ष 2016 – 2017 है जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होता है)
- 31 मार्च 2014 को शेष राशि का 50% (वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष 2017 – 2018 है इसलिए वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष से ठीक पहले चौथा फाइनेंशियल वर्ष 2013 – 2014 है जो 31 मार्च 2014 को समाप्त होता है)
PPF खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म C जमा करना आवश्यक है। जानकारी जैसे अकाउंट नम्बर, निकाले जाने वाली राशि आदि का उल्लेख फॉर्म में किया जाना है। यदि खाता नाबालिग के नाम पर है, तो यह कहते हुए एक डिक्लेरेशन देना होगा कि नाबालिग बच्चे के उपयोग के लिए राशि की आवश्यकता है जो अभी भी नाबालिग है और जीवित है।
PPF पार्शल विड्रॉल प्रक्रिया
यदि आप PPF विड्रॉल के लिए योग्य हैं, तो आप जमा राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। यहां आपके PPF खाते से पैसे निकालने का तरीका निम्नलिखित हैं :
अपने बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन PPF निकासी फॉर्म ( फॉर्म C ) डाउनलोड करें या आप इसे बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। PPF निकासी फॉर्म के तीन सेक्शन होते हैं-
- डिक्लेरेशन सेक्शन: यहां आपको अपना PPF अकाउंट नंबर और वह रकम देनी होगी, जिसे आप निकालना चाहते हैं। इसके अलावा, आपको यह दर्ज करने की आवश्यकता है कि खाता कितने वर्षों से एक्टिव है
- कार्यालय-उपयोग सेक्शन: यहां, आपको खाता खोलने की तिथि, वर्तमान कुल बैलेंस राशि, पिछली निकासी की तिथि (यदि कोई हो), खाते से की गई कुल निकासी आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- बैंक डीटेल सेक्शन : बैंक अकाउंट नम्बर और खाते की अन्य आवश्यक जानकारी जिसमें निकाली गई राशि जमा की जानी चाहिए
फॉर्म C के साथ PPF पासबुक की एक कॉपी अटैच करें
इसे अपनी संबंधित बैंक शाखा में जमा करें
आपके आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी और निकासी राशि जल्द से जल्द मंजूर की जाएगी। आप अपने बचत खाते में राशि जमा करवा सकते हैं या इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) प्राप्त कर सकते हैं। आपको फॉर्म पर इसका उल्लेख करना होगा, उस पर एक रेवेन्यू स्टाम्प चिपकाना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा।
PPF खाते का समय से पहले बंद होना
PPF खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति खाता खोलने के 5 फाइनेंशियल वर्षों के बाद ही दी जाती है। इसकी अनुमति केवल तीन आधारों पर दी जाती है:
- खाताधारक/पति/पत्नी/बच्चों को होने वाली जानलेवा बीमारी या गंभीर बीमारियां
- बच्चों की उच्च शिक्षा: खाताधारक के बच्चे के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश को वैरिफाई करने वाले दस्तावेज देने होंगे
जितने समय खाता खुला रहा है उस समय के लिए लागू ब्याज में 1% की कमी के रूप में जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको PPF खाते पर पांच साल के लिए 8% प्रति वर्ष का ब्याज मिला है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज घटाकर 7% कर दिया जाएगा।
PPF पर टैक्स लाभ
- PPF विड्रॉल पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यह मैच्योरिटी पर विड्रॉल और मैच्योरिटी से पहले आंशिक विड्रॉल दोनों पर लागू होता है
PPF को EEE (छूट-छूट-छूट) श्रेणी के टैक्स इम्पलीकेशन्स के तहत लिस्ट किया गया है - PPF खाते में साल में 1.5 लाख रुपये तक जमा करने पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है
निवेश की गई मूल राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री हैं - चूंकि एक फाइनेंशियल वर्ष में PPF में अधिकतम योगदान 1.5 लाख रुपये है, पूरी राशि टैक्स-फ्री है बशर्ते कि खाताधारक ने धारा 80 सी के तहत कोई अन्य निवेश नहीं किया है।
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