Toll Tax Rules : अब जितनी चलेंगे गाड़ी उतना लगेगा Tax, 65 पैसे प्रति km रेट हुआ फिक्स
Toll Tax Rules Update : केन्द्रीय मंत्री गडकरी की ओर से जारी वीडियो के अनुसार इस एक्सप्रेस वे पर एंट्री के समय कोई टोल नहीं लिया जाएगा। एंट्री पॉइंट पर लगे टोल प्लाजा पर गाड़ी के नम्बर दर्ज हो जाएंगे।
New Toll Tax Rules in India : उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे सोहना (हरियाणा)-दौसा खंड के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। सोमवार को केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की।
साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें Toll Tax Rules अपडेट कर एक्सप्रेस-वे की विशेषताएं बताई और यह भी बताया कि इस एक्सप्रेस-वे पर चलने के लिए वाहन चालक को प्रति किलोमीटर कितना खर्च करना होगा।
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केन्द्रीय मंत्री गडकरी की ओर से जारी Video के अनुसार इस एक्सप्रेस वे पर एंट्री के समय कोई टोल नहीं लिया जाएगा। एंट्री पॉइंट पर लगे टोल प्लाजा पर गाड़ी के नम्बर दर्ज हो जाएंगे। टोल की कटौती एक्सप्रेस वे से उतरते समय होगी। इस एक्सप्रेस वे पर जितना गाड़ी चलेगी, उसी दूरी के हिसाब से टोल की कटौती होगी।
वीडियो में अन्य एक्सप्रेस वे से इस एक्सप्रेस वे के खर्च की तुलना भी की गई है। जिसमें बताया गया है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दो रुपए 45 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला गया है, जबकि इस एक्सप्रेस वे पर चलने का खर्चा 65 पैसे प्रति किमी होगा (इसमें डीजल, पेट्रोल और गाड़ी का खर्चा नहीं जुड़ा है)। दिल्ली से मुम्बई तक इस एक्सप्रेस वे का काम इस साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
टैक्स नहीं देना होगा प्राइवेट वाहनों को
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से टोल टैक्स चुकाने के नियम जारी करती हैं. अब मध्य प्रदेश (MP Toll Tax Rules) के लोगों को लॉटरी लग गई है. वहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही टोल टैक्स चुकाना होगा.
इस राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा?- MP Toll Tax News
MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम एमएच रिजवी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर सरकार की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा.
अगले महीने तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया
इसके अलावा पिछले महीने हुई कैबिनेट की मीटिंग में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी टोल टैक्स में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स
इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है. इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है. इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के शव लेकर जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होता है.
इनको भी टोल टैक्स में मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट मिलेगी.