त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिये प्रचार-प्रसार मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रतिबंधित
![त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिये प्रचार-प्रसार मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रतिबंधित 1 nikay chunav 1654892066 त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिये प्रचार-प्रसार मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रतिबंधित](/wp-content/uploads/2022/06/nikay-chunav_1654892066.jpg)
मुरैना
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत चरण वार निम्नानुसार तिथियों में मतदान सम्पन्न होगा। इसके लिये मतदान होने के दिनांक के 48 घंटे पूर्व लोक शांन्ति, लोक सुरक्षा के तहत प्रचार बंद किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण के लिये जनपद पंचायत अम्बाह और पोरसा की पंचायतों के लिये 25 जून, द्वितीय चरण जनपद पंचायत मुरैना, जौरा की पंचायतों के लिये एक जुलाई एवं तृतीय चरण के लिये जनपद पंचायत कैलारस, पहाड़गढ़ और सबलगढ़ की पंचायतों में 8 जुलाई 2022 को मतदान होगा। निर्वाचन संबंधी आचार संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने एवं लोकशान्ति, सुरक्षा तथा जनसाधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बक्की कार्तिकेयन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जिसमें मतदान दिनांक से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार का विकासखण्ड़ों में प्रचार-प्रसार, सभा, सार्वजनिक बैठके, रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान दिनांक से 48 घंटे पहले संबंधित विकासखण्ड क्षेत्र के जो मतदाता नहीं है, उनको निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना होगा। मतदान दिनांक से 48 घंटे पहले संबंधित विकासखण्ड क्षेत्र में ध्वनि विस्तारकों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
संबंधित विकासखण्ड के मतदान दिवस के दिन सभी प्रकार की टेक्सियां, निजी कारें, ट्रकों, टेलरों के साथ या बिना टेलरों के ट्रेक्टर, ऑटो, रिक्शा, स्कूटर, मोटरसायकिल, मिनी बस, निजी वाहनों पर प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित व्यक्ति को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं होगा। आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है, यह आदेश संबंधित विकासखण्ड स्तर के दिनांकों पर लागू रहेगा। उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्रवाही की जायेगी।