IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने दी बड़ी राहत

बिलासपुर

IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भूपेश कार्यकाल में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस की सभी प्रोसीडिंग्स रद्द कर दी है. IPS जीपी सिंह को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जुलाई 2023 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुका है.

बता दें कि ACB ने जुलाई 2021 को आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था. इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे. मामले में ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी.

इस कार्रवाई के मद्देनजर भूपेश सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड करने के बाद 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था. आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे. इस पर 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की CBI जांच की मांग की थी.

मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिल गई. सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था. तब जीपी सिंह की सेवा के 8 साल बचे थे.

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। वे समाचार का प्रबंधन करने, सामग्री तैयार करने और समय पर सटीक समाचार प्रसारण सुनिश्चित करने में माहिर हैं। वर्तमान घटनाओं की गहरी समझ और संपादकीय कौशल के साथ, उन्होंने समाचार उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने राजनीति, व्यापार, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समाचार कवरेज एवं संपादन किया है।

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