छत्तीसगढ़-कबीरधाम कोर्ट का फैसला, नशीली दवा बेचने पर तीन आरोपियों को 10 साल की सजा और अर्थदंड

कबीरधाम.

कबीरधाम जिला कोर्ट ने नशीली दवा बेचने वाले तीन आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। ये आरोपी जब से पकड़े गए है, तब से ही जेल में है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मामला 15फरवरी 2024 का है।

पिपरिया थाना पुलिस ने आरोपी सहमत अली पिता हैदर अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी अटल आवास घुघरीरोड कवर्धा, जिला कबीरधाम, अशोक पांडे पिता स्व.बाबूजी पांडे उम्र 62 वर्ष, निवासी बेलसरी, थाना तखतपुर, जिला-बिलासपुर व अर्जुन पिता होरीलाल सूर्यवंशी, उम्र 26 वर्ष, निवासी बड़े बाजार तखतपुर, थाना-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छग) के पास करीब 100 नग नशीली दवा (इंजेक्शन) बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में करीब  9 माह चली सुनवाई बाद आरोपियों को 10-10वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। ये आरोपी जब से पकड़े गए है, तब से ही जेल में है।

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। वे समाचार का प्रबंधन करने, सामग्री तैयार करने और समय पर सटीक समाचार प्रसारण सुनिश्चित करने में माहिर हैं। वर्तमान घटनाओं की गहरी समझ और संपादकीय कौशल के साथ, उन्होंने समाचार उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने राजनीति, व्यापार, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समाचार कवरेज एवं संपादन किया है।

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