CLAT 2025: परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ट्रांसफर
CLAT 2025: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में को भेजा मामला, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा।

CLAT 2025: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2025 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत ने बॉम्बे, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश और कलकत्ता सहित कई उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को सात दिनों के भीतर लंबित मामलों के न्यायिक रिकॉर्ड दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। 15 जनवरी को, पीठ ने संकेत दिया था कि वह सभी याचिकाओं को एक उच्च न्यायालय, अधिमानतः पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है
1 दिसंबर, 2024 को आयोजित CLAT स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित करता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्नातक परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CLAT परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाएँ भी दायर की गईं।