31 मार्च से पहले PPF-SSY में जमा करें पैसा, वरना बंद होगा खाता, PPF और Sukanya Samriddhi Yojana में मिनिमम डिपॉजिट जरूरी

Sukanya Samriddhi Yojana : अगर आपने अब तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में न्यूनतम जरूरी राशि नहीं जमा की है, तो 31 मार्च 2025 तक इसे पूरा कर लें। ऐसा न करने पर आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है और दोबारा एक्टिव करने के लिए पेनल्टी देनी होगी। साथ ही, इन स्कीम्स में टैक्स छूट और आकर्षक ब्याज भी मिलता है।

Sukanya Samriddhi Yojana : उज्जवल प्रदेश डेस्क. अगर आपके पास PPF या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का खाता है, तो उसमें 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम जमा राशि डालना जरूरी है। ऐसा न करने पर खाता इनएक्टिव हो जाएगा और आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इन दोनों स्कीम्स में निवेश करने से टैक्स बचत के साथ-साथ अच्छा ब्याज भी मिलता है।

सरकार द्वारा संचालित पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी बचत योजनाएं लोगों को लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन अगर आपने इस वित्त वर्ष में अपने PPF या SSY खाते में न्यूनतम आवश्यक राशि जमा नहीं की है, तो 31 मार्च 2025 से पहले इसे पूरा करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है और इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना देना पड़ सकता है।

PPF में मिनिमम अमाउंट जमा न करने पर क्या होगा?

PPF खाता भारतीय नागरिकों के लिए सबसे लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्पों में से एक है। यह खाता न केवल सुरक्षित होता है बल्कि इसमें गारंटीड ब्याज भी मिलता है।

  • न्यूनतम जमा राशि: PPF खाते में हर वित्त वर्ष कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य होता है।
  • खाता इनएक्टिव होने का खतरा: यदि आप इस न्यूनतम राशि को जमा नहीं करते हैं, तो आपका PPF खाता निष्क्रिय हो सकता है।
  • रिएक्टिवेशन प्रोसेस: इनएक्टिव खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए प्रत्येक साल के लिए 50 रुपये का जुर्माना और उस वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य राशि जमा करनी होगी।
  • ब्याज दर: वर्तमान में PPF पर 7.1% की ब्याज दर मिल रही है, जो अन्य पारंपरिक बचत योजनाओं से बेहतर है।

सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम राशि जमा करना क्यों जरूरी?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए चलाई गई एक शानदार स्कीम है। इस योजना में भी हर वित्तीय वर्ष एक निश्चित न्यूनतम राशि जमा करना आवश्यक है।

  • न्यूनतम जमा राशि: SSY खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं।
  • खाता निष्क्रिय होने की स्थिति: यदि न्यूनतम राशि जमा नहीं होती, तो खाता इनएक्टिव हो सकता है।
  • पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया: इनएक्टिव खाते को फिर से शुरू करने के लिए प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
  • ब्याज दर: फिलहाल SSY पर 8.2% का ब्याज मिल रहा है, जो PPF से भी अधिक है।

PPF और SSY में निवेश करने के फायदे

PPF और SSY में निवेश करने के कई फायदे हैं। ये दोनों ही स्कीम्स लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश का एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती हैं।

  • लॉन्ग टर्म सेविंग्स: PPF और SSY दोनों ही लंबी अवधि के लिए निवेश करने का अवसर देती हैं, जिससे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग या बेटी की उच्च शिक्षा एवं विवाह के लिए अच्छा फंड मिल सकता है।
  • टैक्स बचत: दोनों योजनाएं आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट प्रदान करती हैं। आप प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
  • ब्याज दर अधिक: बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में PPF और SSY की ब्याज दरें अधिक हैं, जिससे आपका निवेश ज्यादा तेजी से बढ़ता है।
  • सरकार द्वारा गारंटीड सुरक्षा: PPF और SSY दोनों ही सरकार समर्थित योजनाएं हैं, इसलिए इनमें कोई जोखिम नहीं होता है।

31 मार्च 2025 की डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है?

हर वित्तीय वर्ष में PPF और SSY खातों में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होता है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है, इसलिए इससे पहले तक आपको अपने खाते में आवश्यक न्यूनतम राशि डालनी होती है।

यदि आप इस तारीख तक निवेश नहीं करते हैं, तो

  • आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है।
  • रीएक्टिवेशन के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना भरना पड़ेगा।
  • आप उस वर्ष के लिए ब्याज अर्जित करने से चूक सकते हैं।

क्या करना चाहिए?

यदि आपने अभी तक अपने PPF या SSY खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है, तो जल्द से जल्द इसे कर लें। इससे न केवल आपका खाता सक्रिय रहेगा, बल्कि आपको अतिरिक्त शुल्क और परेशानी से भी बचाव मिलेगा।

  • अपना अकाउंट चेक करें: बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते की स्थिति जांचें।
  • जरूरी राशि तुरंत जमा करें: यदि न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई है, तो 31 मार्च से पहले इसे पूरा करें।
  • ऑटो-डेबिट सेट करें: भविष्य में इस समस्या से बचने के लिए आप अपने बैंक खाते से PPF और SSY में ऑटो-डेबिट सेट कर सकते हैं।

Deepak Vishwakarma

दीपक विश्वकर्मा एक अनुभवी समाचार संपादक और लेखक हैं, जिनके पास 13 वर्षों का गहरा अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं में कार्य किया है, जिसमें समाचार लेखन, संपादन… More »

Related Articles

Back to top button