जिले के पात्र परिवार उचित मूल्य दुकान से POS मशीन के माध्यम e-KYC अवश्य करायें

मुरैना
शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों के ई-केवायसी एवं मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से उनके डाटाबेस में कराई जा रही है।     

जिला आपूर्ति नियंत्रक मुरैना ने मुरैना जिले के सभी पात्र परिवारों से अपील है कि 30 जून 2022 के पूर्व कम से कम एक सदस्य के सही मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि एवं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवायसी (अंगूठे की छाप से आधार सत्यापन) अपने निकट की उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से करा लें। जो उपभोक्ता अपना ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उनकी राशन सुविधा का लाभ अस्थाई रूप से बंद कर दिया जायेगा। उक्त कार्य में यदि कोई समस्या आती है तो खाद्य विभाग के डीपीएमयू श्री संदीप जैन के मोबाइल नम्बर-7415406701 पर संपर्क कर सकते हैं। जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देश दिये हैं कि 30 जून 2022 तक कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करें, कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित दुकान संचालक के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

Sourabh Mathur

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