दीपावली पर्व पर रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वालों को बाजारी कर से छूट

भोपाल  
प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री विक्रय करने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश 29 अक्टूबर से 11 नवम्बर, 2024 (ग्यारस पर्व) तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश स्थानीय कौशल उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आज आदेश जारी किया है।

बाजारी कर अथवा शुल्क से छूट का फायदा स्थानीय, ग्रामीण कारीगरों, गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीप-मालाएँ तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय पर विशेष रूप से दिया जायेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को विभाग ने दिशा-निर्देश दिये हैं। बाजारों में इस संबंध में लगने वाली दुकानों पर साफ-सफाई और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के लिये स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया है।

 

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। वे समाचार का प्रबंधन करने, सामग्री तैयार करने और समय पर सटीक समाचार प्रसारण सुनिश्चित करने में माहिर हैं। वर्तमान घटनाओं की गहरी समझ और संपादकीय कौशल के साथ, उन्होंने समाचार उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने राजनीति, व्यापार, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समाचार कवरेज एवं संपादन किया है।

Related Articles

Back to top button