जिले में खुले बोरवेल में दुर्घटना हुई तो होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ग्वालियर
 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब बोरवेल खुला छोड़ने के कारण अगर कोई दुर्घटना हुई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही बचाव कार्य की भी राशि वसूली जाएगी। बोरवेल पर हो रही घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया।

दरअसल, बीते कुछ समय से बोरवेल पर हो रही घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जिसे देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया कि, यदि खुले बोरवेल में हादसा हुआ, भूस्वामी और खनन एजेंसी के जिम्मेदार व्यक्ति पर एफआईआर की जाएगी।

इतना ही नहीं बचाव कार्य के दौरान जो भी राशि लगेगी, उसे वसूली जाएगी। वहीं अगर असफल बोरवेल बंद नहीं किए गए, तो संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। वे समाचार का प्रबंधन करने, सामग्री तैयार करने और समय पर सटीक समाचार प्रसारण सुनिश्चित करने में माहिर हैं। वर्तमान घटनाओं की गहरी समझ और संपादकीय कौशल के साथ, उन्होंने समाचार उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने राजनीति, व्यापार, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समाचार कवरेज एवं संपादन किया है।

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