इनकम टैक्स विभाग ने ITR 2025-26 को लेकर दी बड़ी खबर, अब 15 सितंबर तक कर सकेंगे दाखिल
ITR 2025-26: इनकम टैक्स विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। आगे कहा कि औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

ITR 2025-26: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में यह विस्तार टैक्सपेयर्स को दस्तावेज एकत्र करने और दिशा-निर्देशों और अनुपालन मानदंडों में बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय प्रदान करेगा। आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ट्वीट किया, “इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होगा। औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।”
यहां से देखें ट्वीट..
Kind Attention Taxpayers!
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025
यह फैसला इस साल ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण अपडेट, फाइलिंग सिस्टम में आवश्यक समायोजन और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के मद्देनजर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, आईटीआर की डेडलाइन सभी कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए एक सहज और अधिक सटीक टैक्स फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करना है।
CBDT ने कहा कि संशोधित समयसीमा के बारे में औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। यह विस्तार सैलरीड कर्मचारी, कारोबारी और अन्य नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है, जिन्हें आम तौर पर फाइलिंग सीजन के दौरान अंतिम समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त समय का उपयोग फॉर्म 26AS को सत्यापित करने, टीडीएस क्रेडिट का मिलान करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने में करें।
12 लाख तक की टैक्स छूट, लेकिन…
गौरतलब देश में 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम लागू हो चुके हैं। 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के साथ 75000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलने वाला है। यानी जिनकी सैलरीड इनकम सालाना 12।75 लाख रुपये है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होना है।
हालांकि आईटीआर भरने में इस बार 12 लाख टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आईटीआर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भरा जाएगा और टैक्स छूट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है।
ITR की लास्ट डेट चूकने के बाद क्या होगा?
अगर आपने नियत तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जो अब 15 सितंबर, 2025 है, तो आपके पास अभी भी विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है। हालांकि आपको लागू विलंब शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश कटौती और छूट उपलब्ध रहेंगी। वहीं आप किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।