ITR New Form 2025: नया फॉर्म हुआ जारी, बगैर परेशानी 50 लाख तक भरें रिटर्न
ITR New Form 2025: असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने ITR New Form 2025 जारी कर दिया है। इस फॉर्म से आयकरदाता (Income Tax Payer) 50 लाख तक का रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकते हैं।

ITR New Form 2025: उज्जवल प्रदेश, पटना. असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग (Income Tax) ने आयकर रिटर्न (Income Tax Return 2025-26) दाखिल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म (ITR Form) एक व चार को जारी किया गया है। इसके माध्यम से आयकरदाता (Income Tax Payer) 50 लाख तक का रिटर्न या संस्थाओं की ओर से रिटर्न दाखिल आसानी से किया जा सकता है।
अब वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) इन फॉर्म का उपयोग करते हुए रिटर्न दाखिल कर सकते है। इन फॉर्म में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से कई बदलाव किए गए हैं, इससे कुछ मामलों में एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स से जुड़े हुए चीजों में अंतर देखा जा सकता है।
आयकर विभाग की ओर से अलग-अलग टैक्सपेयर्स की इनकम, उसके स्रोत और रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर अलग-अलग आईटीआर फॉर्म तय किए जाते हैं। ऐसे में आयकर दाखिल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस टैक्सपेयर को किस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए।
सीए रश्मि गुप्ता व सीए आशीष रोहतगी ने बताया कि आयकर अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का एलटीसीजी का लाभ लेने वाले व्यक्ति आईटीआर वन फाइल दाखिल कर सकते हैं। पहले इस मामले में आईटीआर टू फॉर्म दाखिल करना होता था।
आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, कंपनी या हिन्दू अविभाजित परिवारों की ओर से 2024-25 में प्राप्त हुए आय के लिए आईटीआर दाखिल करेंगे। आटीआर वन सहज तथा आइटीआर फॉर्म चार सुगम करदाताओं के जरूरत के अनुसार है।
सहज फॉर्म का उपयोग वैसे करदाता करेंगे जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है। साथ ही वेतन, एक मकान की संपत्ति, अन्य स्त्रोतों से ब्याज तथा कृषि से आय प्राप्त करता हो। उन्होंने बताया कि सीबीडीटी की ओर से किए गए बदलाव के आलोक में शेयर व म्यूचुअल फंड से लॉन्गटर्म पूंजीगत लाभ लेने वाले वेतनभोगी को लाभ मिलेगा।