Krishi Yantra Anudan Yojana : पराली प्रबंधन के लिए किसान खरीदें कृषि यंत्र, सरकार दे रही 40 % तक की सब्सिडी
Krishi Yantra Anudan Yojana : सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे कृषि यंत्रों के माध्यम से पराली को बचायें या उसे अलग प्रकार से नष्ट करें, कृषि यंत्र को खरीदने के लिये सरकार बकायदा सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।

Krishi Yantra Anudan Yojana 2025 : उज्जवल प्रदेश डेस्क. सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे कृषि यंत्रों के माध्यम से पराली को बचायें या उसे अलग प्रकार से नष्ट करें, कृषि यंत्र को खरीदने के लिये सरकार बकायदा सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। बता दें कि पराली प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बड़ी यह है कि पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर सरकार उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जया जा रहा है। इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan yojana) के अंतर्गत पराली प्रबंधन में काम में आने वाले 3 प्रमुख कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का फायदा किसानों को दिया जा रहा है।
40 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है
मप्र सरकार की तरफ से कृषि यंत्र अनुदान चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को फसलों का अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सीमांत व लघु किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 फीसदी तक सब्सिडी भी (Subsidy) दी जाती है।
वहीं सामान्य किसानों को 40 फीसदी तक अनुदान मिलता है। योजना के अंतर्गत लघु, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। सब्सिडी की सही जानकारी के लिए किसान मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ई–कृषि यंत्र पोर्टल में सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
विशेष कृषि यंत्रों पर अनुदान
मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन और कपास, मक्का जैसी फसलों की बुआई के लिए आवश्यक विशेष कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना चलाई जा रही है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का आवेदन करने के लिए किसानों को धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (DD) देना होगा। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से और स्वयं के बैंक खाते से बनवाना होगा।
लाटरी से होगा किसान का चयन
किसान को योजना का लाभ लेने के लिये डीडी को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। वहीं यदि डीडी निर्धारित राशि से कम का हुआ तो आवेदन निरस्त कर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे आवेदन को लॉटरी में उसे शामिल किया जाएगा। मिलने वाले आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा और इसके लिए अलग से लॉटरी की सूचना विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
एमपीऑनलाइन में करायें पंजीयन
योजना से जुड़ने के लिये एमपी के किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी आवेदन की आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए योजना का लाभ लेने वाले किसान जल्द से जल्द आवेदन कर लें। जो किसान पहले से सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें एमपी ऑनलाइन या नजदीकी CSC सेंटर जाकर बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा पंजीकरण कराना होगा।
योजना की जानकारी लें
मप्र के किसान भाइयों को योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वे अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां से उन्हें कृषि यंत्रों की उपलब्धता, सब्सिडी की स्थिति और आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी।