विद्युत वितरण कंपनी हटा रही अवैध बैनर-पोस्टर
रीवा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल नायक द्वारा सभी अधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इसके परिपालन में पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्यालय की दीवारों तथा बिजली के खंभों पर अवैध रूप से लगाये गये बैनर पोस्टर हटाये जा रहे हैं।
इस संबंध में कार्यपालन यंत्री रीवा शहर बी के शुक्ला ने बताया कि बिना लिखित अनुमति के शासकीय परिसम्पत्तियों पर विज्ञापन अथवा अन्य सूचनाएँ प्रदर्शित करने के लिए बैनर, पोस्टर तथा अन्य प्रचार सामग्री लगाना सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन है। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिये पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रीवा शहर में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बिजली के खंभों पर अवैध रूप से लगाये गये बैनर-पोस्टर हटाये जा रहे हैं। बिना लिखित अनुमति के बैनर-पोस्टर लगाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।