MP RULES: ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले लाखों लोगो के ड्राइविंग लाइसेंस हुए रद्द
MP E-CHALLAN RULES: मध्य प्रदेश में अब ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्त रुख अपना रही है। ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान के भुगतान नहीं करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर रही हैं।

MP E-CHALLAN RULES: उज्जवल प्रदेश डेस्क, भोपाल. मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। राज्य में ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान के भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अगर कोई वाहन चालक तय समय पर अपने ई-चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। सिग्नल पर लगे हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस सख्ती का मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
क्या है E-CHALLAN
ई-चालान यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान एक डिजिटल प्रणाली है, जिसके तहत पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे कैमरे नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें कैप्चर कर लेते हैं, जिसके आधार पर चालान जारी किया जाता है। चालान मिलने के बाद वाहन चालक को 15 दिन के अंदर भुगतान करना होता है। अगर तय समय में चालान नहीं भरा जाता, तो वाहन जब्त किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
इंदौर में 850 वाहन चालकों ने किया भुगतान
इंदौर की ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बाद 850 वाहन चालकों ने अपने लंबित चालान का भुगतान कर दिया है। ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ई-चालान के प्रति जागरूक करना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
यह हैं मध्य प्रदेश में ई-चालान से जुड़े नियम
- ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ई-चालान काटती है. अलग-अलग मामलों में फाइन की राशि अलग-अलग निर्धारित है।
- अगर आप शराब के नशे में कार चलाते हुए पकड़े गए तो पुलिस 15,000 तक का चालान काट सकती है।
- वहीं शराब के नशे में टू व्हीलर चलाते पकड़े गए तो जुर्माने की 7500 तक हो सकती है।
- ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और हेलमेट न पहनने पर पर 500 रुपये का फाइन लगता है।
- ई-चालान कटने के बाद, इसे भरने के लिए 15 दिन का समय होता है।
- अगर आपने 15 दिन के अंदर फाइन नहीं भरा तो पुलिस गाड़ी जब्त कर सकती है।
- इसके अलावा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. फाइन की राशी डबल हो सकती है।
ई-चालान भुगतान की नई योजना
साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यदि आने वाले दिनों में ई-चालान का भुगतान नहीं किया तो आपके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिस तरह से ई-चालान के भुगतान को लेकर योजना बनाई उसके बाद तकरीबन 850 वाहन चालकों ने अपने लंबित वाहन चालकों का भुगतान कर दिया है। बता दें कि, जिन वाहन चालकों ने अपने ई-चालान का भुगतान किया है उनका दो बार चालान बन गया था। लेकिन उसके बाद भी वह भुगतान नहीं कर रहे थे। इसी के चलते अब इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान भुगतान को लेकर यह योजना बनाई है।
लाइसेंस निरस्त को लेकर आईटीओ को पत्र
पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित कर आने वाले दिनों में लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी आईटीओ को पत्र लिखा जाएगा।ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी का कहना है कि, ”ई-चालान के प्रति अवेयरनेस को लेकर ही इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में ई चालान के प्रति लोग जागरुक रहें और उसका भुगतान समय पर करें इसको लेकर और भी कई आदेश निकल जाएंगे।”