MP Nursing Scam : हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई CCTV फुटेज गायब

MP Nursing Scam : मध्यप्रदेश में एमपी नर्सिंग काउंसिल कार्यालय भोपाल से 11 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक की सीसीटीवी फुटेज गायब है।

MP Nursing Scam : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश में एमपी नर्सिंग काउंसिल कार्यालय भोपाल से 11 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक की सीसीटीवी फुटेज गायब है। हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में कथित अनियमितताओं को लेकर एमपी नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एमपीएनआरसी) की रजिस्ट्रार अनीता चंद और चेयरमैन डॉ. जितेन चंद्र शुक्ला को उनके पदों से हटाने का आदेश दिया था।

यह अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल कार्यालय की 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और सीलबंद लिफाफे में जमा करने के निर्देश जारी किए थे।

हाई कोर्ट की विशेष पीठ के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने पूरा मामला पुलिस कमिश्नर भोपाल और साइबर सेल को सौंपते हुए आदेश दिया कि उक्त अवधि की काउंसिल कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज निकालने का हर संभव प्रयास किया जाए।

परिषद कार्यालय के आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाए, ताकि पता चल सके कि कार्यालय से क्या-क्या निकाला गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने बताया कि हाईकोर्ट ने साइबर सेल को तत्कालीन रजिस्ट्रार के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन की जानकारी भी एकत्र करने के निर्देश दिए हैं, ताकि 13 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक परिषद कार्यालय में उनकी भौतिक उपलब्धता का पता लगाया जा सके।

जिन कॉलेजों में विद्यार्थी नहीं थे, उनका भी किया नामांकन

याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने तत्कालीन रजिस्ट्रार अनीता चंद पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने ग्वालियर के कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों का अवैध रूप से नामांकन जारी किया है, जिनमें सीबीआई जांच रिपोर्ट में सत्र 2022-23 में एक भी विद्यार्थी का प्रवेश नहीं पाया गया है।

इसके बावजूद तत्कालीन रजिस्ट्रार ने सीबीआई रिपोर्ट को दरकिनार कर फर्जी तरीके से प्रवेशित दर्शाए गए विद्यार्थियों के नामांकन के लिए पोर्टल बैकडेट पर खोल दिया। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को नामांकन से संबंधित फाइलें हाईकोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया है।

Deepak Vishwakarma

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