MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana : बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 71 हजार रुपये, जानें क्या हैं मामला
MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana : डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।

MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana : उज्जवल प्रदेश, पानीपत. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। डी.सी. डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) करवाने के बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल (E-Disha Portal) पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
शादी के 6 माह पूरे होने से पहले कराना होगा पंजीकरण
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (MukhyaMantri Vivah Shagun Yojana) का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बी.पी.एल. सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गो की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बी.पी.एल. सूची में है या उनकी आय 1.80 लाख रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।