अरुणाचल के तीन जिले अशांत घोषित, केंद्र ने लागू किया अफस्पा

नई दिल्ली 
केंद्र सरकार ने अरुणाचल के तीन जिलों को 'अशांत' घोषित कर वहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऐक्ट (अफस्पा) को लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की। अभिसूचना में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों को अशांत घोषित किया गया है। इनके अलावा अरुणाचल के असम सीमा से सटे करीब 8 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले कुछ इलाकों को भी अशांत घोषित किया गया है। 
अधिसूचना में कहा गया, 'तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग जिलों और असम सीमा से लगने वाले 8 थानों के इलाकों को अशांत घोषित किया गया है। ऐसे में अफस्पा ऐक्ट, 1958 की धारा 3 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार इन इलाकों में 31 मार्च 2019 तक अफस्पा को लागू करने की घोषणा करती है। यह 1 अक्टूबर 2018 से लागू माना जाएगा।' 

इससे पहले असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने 30 अगस्त को राज्य में अफस्पा अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया था। 

बता दें कि अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों में सुरक्षाबलों को विशेष शक्तियां दी जाती हैं। इस ऐक्ट के अंतर्गत सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और बल प्रयोग करने जैसे मामलों में सामान्य के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। 
 

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