सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल सुनाई

चंडीगढ़

क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोडरेज के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक साल की सख्त सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चार साल पहले दिए अपने फैसले को ही बदल दिया है। तब उन्हें एक हजार रुपए का जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उधर फैसले के बाद सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। फैसले के बाद नवजोत सिद्धू की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि उन्हें कानून का फैसला स्वीकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता इस समय पटियाला में हैं। वहां वह अपनी लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं। 1- क्यूरेटिव पिटीशन- नवजोत सिंह सिद्धू सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए चुनौती दे सकते हैं. हालांकि, यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह इस पर सुनवाई करेगा या नहीं.

2- सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने के लिए समय मांग सकते हैं सिद्धू-  नवजोत सिद्धू इस मामले में कोर्ट से पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए और समय मांग सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस पर उन्हीं आधार पर विचार करेगा, जिनका सिद्धू ने अपनी याचिका में जिक्र किया हो.

किस मामले में हुई सजा ?

1998 में सिद्धू ने पटियाला के एक मार्केट में 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से मारपीट की थी. इसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. इस मामले में सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ. सेशन कोर्ट में केस चला. 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था. लेकिन 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.  

 

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है.

वहीं, सिद्धू को सजाए सुनाए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज न्याय दिया है. पीड़ित परिवार कई वर्षों से न्याय की मांग कर रहा था.

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