Train Accident: IRCTC से टिकट बुक करते समय खर्च करें चंद पैसे, पाएं 10 लाख का Insurance
Insurance cover: केवल IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने वाले भारतीय नागरिक ही बीमा कवर खरीदने के पात्र होंगे.

Train Accident Insurance Cover: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे (Odisha Train Accident) ने पूरे देश को दहला दिया है. इसमें अब तक लगभग 280 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 900 के घायल होने की जानकारी सामने आई है.
इस हादसे में शिकार हुए लोगों की जान की निश्चित तौर पर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रेन का ऑनलाइन टिकट बुक कराने के दौरान इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की ओर से यात्रियों का बीमा भी किया जाता है? इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कवर दिए जाने का प्रावधान होता है.
टिकट बुक कराते समय मिलता है Train Accident Insurance Cover ऑप्शन
देश में जब भी लंबी दूरी के सफर की बात होती है, तो आमतौर पर लोग ट्रेन में सफर को ज्यादा बेहतर मानते हैं. रेल में सफर करने के अपने कई फायदे भी हैं. डिजिटलीकरण के दौर में बिना टिकट काउंटर पर समय गंवाए घर बैठे ही ऑनलाइन टिकट बुक कराया जा सकता है. इसमें अपनी सीट चुनने से लेकर सफर के दौरान खान-पान के लिए ऑप्शन दिया जाता है.
Also Read: अब सारे नियम फॅालो करने पर भी कटेगा 2000 का चालान, जाने सभी जानकारी
वहीं इन सबसे साथ टिकट बुक कराने के दौरान आपको इंश्योरेंस लेने का विकल्प भी दिया जाता है, जिसके जरिए सफर के दौरान किसी भी आपात स्थिति में होने वाले नुकसान के साथ ही जान-माल की हानि भी कवर होती है.
सबसे सस्ता इंश्योरेंस कवर
आईआरसीटीसी (IRCTC) ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को महज 35 पैसे के लगभग शून्य प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है. हालांकि, ये विकल्प ऑप्शनल होता है, लेकिन यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बीमा कवर हो सकता है.
जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए अपना ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो वहां पेमेंट प्रोसेस के दौरान आपको यात्रा बीमा का विकल्प मिलता है. अगर अगर इसे सेलेक्ट करते हैं, तो आपको 35 पैसे में ये बीमा कवर मिल जाता है. खास बात ये है कि एक पीएनआर (PNR) के जरिए जितने भी यात्रियों के टिकट बुक किए जाते हैं, उन सभी पर ये लागू होता है.
Also Read: सेक्स चैंपियनशिप होने जा रही है इस देश में, आयोजन की आठ जून से शुरुआत
इन स्थितियों में मिलता है बीमा कवर
इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक, महज 35 पैसे खर्च करके लिए जाने वाले इस बीमा का लाभ उठाया जा सकता है. इसके तहत जो बीमा कवर दिया जाता है, उसमें स्थायी आंशिक विकलांगता, स्थायी पूर्ण विकलांगता, चोट या गंभीर चोटों को लेकर परविहन से लेकर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और यात्रा के दौरान मृत्यु की स्थिति को शामिल किया जाता है. हालांकि, इसे अलग-अलग कैटेगरी के तहत बांटा गया है.
चोट के लिए 2 लाख… मृत्यु पर 10 लाख
IRCTC द्वारा दिए जाने वाले इस बीमा कवर के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर गौर करें तो अगर यात्रा के दौरान कोई हादसा होता है और यात्री चोटिल होता है, तो फिर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर उसे 2 लाख रुपये का कवर दिए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपये का कवर दिए जाने का प्रावधान है. इस बीच अगर हादसे में किसी यात्री की जान चली जाती है, तो फिर उसके पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये और मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये का कवर दिया जाता है.
क्या है ये बीमा कवर?
दरअसल, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी रेल से यात्रा करने वाले लोगों को महज 35 पैसे के लगभग शून्य प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान कर रहा है. ऐसे में ये यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बीमा कवर हो सकता है.
Also Read: CG News : रायपुर में कारोबारी का अपहरण, चार घंटे बाद कवर्धा से हुआ बरामद
कैसे करें?
जब आप आईआरसीटीसी के जरिए अपनी ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो वहां आपको यात्रा बीमा का विकल्प मिलेगा. आप अगर इस विकल्प को चुनते हैं, तो आपको ये बीमा कवर दिया जाएगा. वहीं, एक पीएनआर के जरिए जितने भी यात्रियों के टिकट बुक किए जाएंगे, ये उन सभी यात्रियों पर लागू होगा.
IRCTC के मुताबिक इन चीजों के लिए मिलेगा बीमा
- स्थायी आंशिक विकलांगता
- स्थायी पूर्ण विकलांगता
- चोट और नश्वर अवशेषों के परविहन के लिए अस्पताल में भर्ती खर्च
- यात्रा के दौरान मृत्यु.
इतना है कवर
- चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये का कवर
- स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपये का कवर
- पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक का कवर
- रेल दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये का कवर.