New GST Rule: पुरानी कार बेचने पर होगा नुकसान, अलग से लगेंगे 18% GST
New GST Rule: आपके मन में भी सवाल होंगे कि उपयोग किए गए या सेकंड हैंड कारों पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा? और क्या यह नियम सभी के लिए लागू होंगे? तो इस लेख में हम इन सभी सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं..

New GST Rule: उज्जवल प्रदेश डेस्क. भारत सरकार के जीएसटी काउंसिल ने उपयोग किए हुए कार बिक्री पर लगने वाले जीएसटी कर के रेट को 12% से बढ़कर 18% करने का फैसला किया है, इससे पहले यह रेट गाड़ियों के टाइप के हिसाब से अलग-अलग तय किया जाता था। आपके मन में भी सवाल होंगे कि उपयोग किए गए या सेकंड हैंड कारों पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा? और क्या यह नियम सभी के लिए लागू होंगे? तो इस लेख में हम इन सभी सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं..
नए GST नियम किन पर लागू होंगे?
जीएसटी के नए नियमों के अनुसार यह नियम उन पर लागू होगा जो जीएसटी रजिस्टर्ड होकर सेकंड हैंड व्हीकल का बिजनेस करते हैं। ऐसे बिजनेस जो पुरानी या सेकंड हैंड कारों की खरीद बिक्री करते हैं यह नियम केवल उन पर ही लागू होगा यह बात भारत सरकार द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। ऐसे व्यवसायों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उन्हें जीएसटी का 18% भुगतान करना होगा।
इस नए नियम के अनुसार, जीएसटी रजिस्टर्ड व्यवसायी को सेकंड हैंड गाड़ी की खरीद बिक्री पर जीएसटी सिर्फ तभी देना होगा जब वह इन गाड़ियों से मार्जिन कमाए।
आम आदमी पर इसका प्रभाव
अगर आप भारत के एक आम नागरिक हैं और आप अपनी उपयोग की हुई सेकंड हैंड गाड़ी बेचना चाहते हैं तो आप निश्चिंत ही यह कार्य कर सकते हैं जीएसटी का यह नियम आप पर लागू नहीं होगा। आपको जीएसटी के 18% का भुगतान नहीं करना है यह केवल गाड़ियों के खरीद बिक्री करने वाले व्यवसायों पर ही लागू होगा।
कारोबारी का नुकसान
यदि कोई जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी पुरानी गाड़ी बेचता है और यदि उसे घाटा होता है तो उसे जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर वह गाड़ी बेचते वक्त उसे मार्जन कमाता है तब उसे 18% की जीएसटी देनी होगी। यह नियम पुरानी गाड़ियों के खरीद बिक्री में पारदर्शिता व टैक्स की चोरी को बचाने के लिए लाया गया है।