मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना में राशि स्वीकृत करने के अधिकार अब जिला कलेक्टर को

भोपाल
मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 2 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये है।

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि दिव्यांगों को विवाह करने के लिये विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में विवाह करने वाले दम्पती में अगर एक व्यक्ति दिव्यांग होता है तो राज्य सरकार दो लाख रूपये तथा दम्पत्ति में दोनों दिव्यांग होते है तो एक लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि आसानी से प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से राशि स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर अब कलेक्टर को दिये गये है। कलेक्टर निराश्रित निधि की मूल राशि या ब्याज की राशि से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर सकेंगे।

 

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। वे समाचार का प्रबंधन करने, सामग्री तैयार करने और समय पर सटीक समाचार प्रसारण सुनिश्चित करने में माहिर हैं। वर्तमान घटनाओं की गहरी समझ और संपादकीय कौशल के साथ, उन्होंने समाचार उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने राजनीति, व्यापार, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समाचार कवरेज एवं संपादन किया है।

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