अब बीकानेर हाउस की संपत्ति होगी कुर्क, दिल्ली में बने इस शाही परिवार की धरोहर पर कोर्ट ने सुना दिया आदेश

बीकानेर

दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। दिल्ली में मौजूद इस आलीशान भवन का मालिकाना हक नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल के पास है। 50 लाख रुपए के एक विवाद में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब दिल्ली में हिमाचल भवन को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कुर्क करने का आदेश दिया है।

विवाद करीब चार साल पुराना है जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती करते हुए कुर्की का आदेश दिया है। जिला जज विद्या प्रकाश ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि नगर पालिका ने पूर्व में जारी कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50,31,512 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया।

कोर्ट ने नगरपालिका नोखा को इस संपत्ति की बिक्री, उपहार या अन्य किसी रूप में किसी और को ट्रांसफर करने से रोक दिया है। अदालत ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। फिलहाल बीकानेर हाउस पर आदेश को चस्पा कर दिया गया है।

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। वे समाचार का प्रबंधन करने, सामग्री तैयार करने और समय पर सटीक समाचार प्रसारण सुनिश्चित करने में माहिर हैं। वर्तमान घटनाओं की गहरी समझ और संपादकीय कौशल के साथ, उन्होंने समाचार उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने राजनीति, व्यापार, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समाचार कवरेज एवं संपादन किया है।

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