PM Fasal Bima Yojana: पोर्टल खुला, 10 मार्च 2025 तक हरियाणा सरकार को दें फसल नुकसान की सूचना

PM Fasal Bima Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 10 मार्च 2025 तक के लिए पोर्टल खोला है। पार्टल में किसान खेती से संबंधित नुकसान की सूचना पोर्टल पर दें। तय समय के बाद इस पर विचार नही किया जाएगा।

PM Fasal Bima Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 10 मार्च 2025 तक के लिए पोर्टल खोला है। पार्टल में किसान खेती से संबंधित नुकसान की सूचना इस पोर्टल पर दें। तय समय के बाद इस पर विचार नही किया जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ समय से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कहीं तेज गर्मी तो कहीं बारिश व ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है जिसने किसानों को परेशानी में डाल दिया है।

किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार की ओर से उन्हें राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की सूचना देने के लिए कहा है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को 10 मार्च 2025 तक के लिए खोला गया है।

गेहूं व सरसों की फसल को 70 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है

हरियाणा की सरकार की तरफ से किसानों को बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण हुए फसल नुकसान की सूचना देने के लिए फसल क्षतिपूर्ति पार्टल खोला है। सबसे ज्यादा जींद जिले के किसानों के लिए जहां 20 फरवरी को बारिश और ओलावृष्टि से फसल का ज्यादा नुकसान हुआ था।

जिला जींद के गांव आसान, खारकरामजी, चाबरी, नेपेवाला, कोयल, बहादुरपुर और संडील आदि गांव में 20 फरवरी को बैमौसमी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। किसान द्वारा फसल खराब होने की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया था। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जिला जींद के किसान अपनी खराब फसल की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 10 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं।

नुकसान के आकलन

जिले में मावठा से प्रभावित किसान फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 72 घंटे के दौरान अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद बीमा कंपनी व कृषि विभाग के अधिकारी नुकसान का निरीक्षण करेंगे इसके बाद नुकसान के आकलन में फसल खराबे के प्रतिशत के आधार पर किसानों को मुआवजा मिलेगा।

जिन्होंने बीमा नहीं कराया उन्हें भी मिलता है मुआवजा

हरियाणा में सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वालों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि इस पोर्टल के तहत मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए किसान के सत्यापित बैंक खाते में जमा करवाई जाती है।

उधर, जिन किसानों ने पहले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया है, उन्हें बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, उन्हें भी सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है।

Deepak Vishwakarma

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