मोहम्मद जुबैर के लिए पुलिस ने कोर्ट से मांगी पांच दिन की रिमांड, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी

नई दिल्ली
धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार आल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के लिए पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से पांच दिन की रिमांड की मांग की है। पुलिस ने जुबैर को सोमवार देर शाम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। जहां फिलहाल सुनवाई चल रही है। पुलिस ने कहा कि जुबैर के खिलाफ पहले से अलग अलग मामलों में भी कई एफआइआर दर्ज हैं। मंगलवार को रिमांड का समय खत्म होने के बाद पुलिस ने फिर से दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट में पेश गया है।

मोहम्मद जुबैर पर आरोप
आरोप है कि जुबैर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और देश की छवि खराब करने में जुटा था। हालांकि, वकील को दिन में 30 मिनट मिलने की अनुमति दी गई है। पुलिस की तरफ से अदालत को बताया गया कि आरोपित ने जांच में सहयोग नहीं किया है। मुहम्मद जुबैर को सोमवार को पाक्सो के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी है। उक्त मामले में पूछताछ के बहाने साइबर सेल ने इंटरनेट मीडिया पर घृणा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी साइबर सेल ने क्या कहा?
डीसीपी साइबर सेल केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि पिछले एक महीने में ट्विटर पर कई लोगों ने बहुत से आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं, जिनसे काफी विवाद उपजा। इंटरनेट मीडिया को खंगालने के बाद साइबर सेल ने 19 एफआइआर दर्ज की थीं। जिसमें नेता और पत्रकार सहित कई लोग नामजद थे। एक एफआइआर में साइबर सेल ने 32 लोगों को आरोपित बनाया था। सोमवार को साइबर सेल ने पाक्सो के एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक पत्रकार जुबैर को बुलाया था। पूछताछ के बाद सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी का कहना है कि जुबैर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। उसपर फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

Deepak Vishwakarma

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