SC से नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक

नोएडा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना के एक मामले में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अवमानना के एक मामले में माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक भूमि अधिग्रहण मामले से संबंधित अवमानना ​​मामले में नोएडा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अधिकारी रितु माहेश्वरी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई के लिए सहमति जताई। माहेश्वरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महिला पेश हुई, उसका वकील भी साथ में मौजूद था और उसने सुनवाई बाद में करने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने महिला को पेश होने और हिरासत में लेने का निर्देश दिया। बेंच ने आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार ऋतु माहेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में फटकार लगाते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर 13 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद ऋतु माहेश्वरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कल कहा था कि यदि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती हैं तो इसका नतीजा झेलना होगा। आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपको नियम-कायदे पता हैं। हर दिन हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। यह आदत बन गई है। हर दिन कोई न कोई अधिकारी अनुमति लेने आ जाता है। यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते।  

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