मरते दम तक जेल में रहेगा रेप का आरोपी, 6 साल की मासूम को बनाया था शिकार

राजगढ़
मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र दूधिया दिवान गांव में 7 सितम्बर 2017 को एक 6 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय राजगढ़ में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शेख सलीम की बेंच ने आरोपी लड्डू उर्फ मेहताब को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी आदतन अपराधी है। जिसका भोपाल न्यायालय 302 को मामला चल रहा है।

नरसिंहगढ़ के दूधिया दिवान गांव में 07 सितम्बर 2017 की रात्री को बालिका अपने घर पर परिवार वालों के साथ सो रही थी। इसी बीच आरोपी आया और गेट खोलकर टापरी के अंदर जाकर जमीन पर सो रही 6 साल की नाबालिग बालिका को उठाकर खेत की मेड पर ले गया। और रास्ते में बच्ची के साथ दुष्कर्म कर बालिका को वहीं छोड़कर फरार हो गया।

घटना को अंजाम देने का बाद फरार औरापी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां आरोपी को न्यायाधीश ने 5-5 साल की सजा व 5-5 हजार का जुर्माना व 10 वर्ष की सजा व 10-10 हजार रूपए जुर्माना व धारा 366ए में 10 वर्ष की सजा व 10-10 हजार रूपए जुर्माना व धारा 376 भादवि में शेष प्राकृत जीवनकाल तक कारावास व 75000 हजार रूपए जुर्माना व धारा 5/6 पाॅक्सो अधिनियम के आजीवन कारावास एवं 25000 रूपए जुर्माना के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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