सतना में 4 साल की बच्ची से रेप : अदालत ने दोषी को सुनायी फांसी की सज़ा

सतना
सतना के परसमनिया में 4 साल की बच्ची से रेप करने वाले महेन्द्र सिंह गौड़ को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनायी है. वारदात के 81 दिन बाद अदालत का ये फैसलाआया है. बच्ची ढाई महीने से दिल्ली के AIIMS में भर्ती है.
सतना में अपर सत्र न्यायालय नागौद ने महेन्द्र सिंह गौड़ को रेप का दोषी पाया. अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. महेन्द्र सिंह गौड़ को रेप का दोषी पाते हुए फांसी की सज़ा सुनायी गयी.
वारदात 30 जून और 1 जुलाई की दरम्यानी रात की है. महेन्द्र सिंह गौड़ ने 4 साल की बच्ची से रेप किया था. वो बच्ची के घर में घुसकर उसे सोती हुई हालत में उठाकर ले गया था और जंगल में ले जाकर रेप किया था. वो बच्ची को मरा समझ कर खेत में फेंककर भाग गया था. इस वारदात का पता सुबह चला था, जब बच्ची के परिवार वाले उसे ढूंढ़ते हुए पहुंचे.
बच्ची की हालत गंभीर थी. पहले उसे सतना और फिर वहां से जबलपुर रैफर किया गया. हालत बिगड़ने पर बच्ची को दिल्ली के AIIMS ले जाया गया. वहां ढाई महीने से उसका इलाज चल रहा है.