MP Breaking News : अब ऑनलाइन जमा होगा पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स
MP Breaking : परिवहन विभाग ने नए साल में नई व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। ऐसे में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अब पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स ऑनलाइन जमा होगा। इसकी शुरूआत एक जनवरी से हो गई है।
MP Breaking : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. परिवहन विभाग ने नए साल में नई व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। ऐसे में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अब पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स ऑनलाइन जमा होगा। इसकी शुरूआत एक जनवरी से हो गई है। पुराने वाहनों का डाटा स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड से नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (NIC) के वाहन 4 पर ट्रांसफर होने के बाद यह काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जिन वाहनों का डाटा ट्रांसफर करवाना है, उसके लिए आॅनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है।
ऐसे करना होगा आवेदन
परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इस पर वाहन-4 की लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करते ही वाहन ट्रांसफर, री-रजिस्ट्रेशन सहित अन्य आॅप्शन नजर आएंगे। इनमें आप अपना आॅप्शन चुनकर फॉर्म भर दें। अब तक 15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए फिजिकल आवेदन करना होता है। केवल टैक्स ही ऑनलाइन जमा होता है। ऐसे में टैक्स जमा होने में तकनीकी दिक्कत भी आती हैं। अब इस समस्या से राहत मिलेगी।
मप्र में 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का रद्द होगा परमिट
प्रदेश में अब 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस तरह की पुरानी बसों का परमिट भी रद्द किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल पहले भी यह प्रावधान किया गया था, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 साल पुरानी बसें दो राज्यों के बीच नहीं चल सकेंगी। जबकि 15 साल पुरानी बसों को दो जिलों के बीच चलाने का परमिट नहीं दिया जाएगा, ऐसी बसें सिर्फ शहर में चल सकती हैं। पूर्व में जारी नियमों में स्थिति स्पष्ट न होने से पुरानी बस चलाने वाले न्यायालय से स्टे लेकर अपनी बसें चला रहे थे। परिवहन विभाग के अपर आयुक्त निर्माण वर्ष से 10 वर्ष पूरा कर चुकी यसै दूसरे राज्य नहीं जा सकेंगी मध्य प्रदेश मोटरयानं नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी हुई है।