MP Breaking: अब निगम-मंडल बैंक खातों में जमा राशि पर ब्याज से कमाई नहीं कर पाएंगे

MP Breaking News: प्रदेश के निगम-मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण सहित अन्य समिति पहले अपने बजट की राशि कोषालय से निकाल संस्थाओं के बैंक खातों में जमा कर हर साल ब्याज से कमाई कर लेती थी, लेकिन अब इस पर रोक लग जाएगी।

MP Breaking News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश के निगम-मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण सहित अन्य समिति पहले अपने बजट की राशि कोषालय से निकाल संस्थाओं के बैंक खातों में जमा कर हर साल ब्याज से कमाई कर लेती थी, लेकिन अब इस पर रोक लग जाएगी। अब हर तीन माह में इस ब्याज राशि को खजाने में जमा करना होगा। इधर, प्रदेश में जलाशय, बांध से जुड़े बड़े कामों में तेजी आएगी। सरकार ने जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग की खर्च सीमा बढ़ा दी है।

प्रदेश के सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले संस्थान, निगम-मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण, अभिकरण, परिषद, काउंसिल, अकादमी, सहकारी समिति और अन्य समितियां और सरकारी महकमों के निर्माण कार्यो को अंजाम देने वाली निजी एजेंसियां हर साल जारी बजट में मिली राशि को कोषालय से निकालने के बाद संस्थाओं के बैंक खातों में जमा कर खर्च न होने वाली राशि पर हर साल मिलने वाली भारी भरकम ब्याज से कमाई नहीं कर सकेंगे। हर तीन माह में इस ब्याज की राशि को अब शासकीय खजाने में जमा करना होगा।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों तथा सभी विभागाध्यक्ष और बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश जारी कर राज्य सरकार के संस्थानों के बैंक खातों और राज्य शासन की ओर से निर्माण कार्यो में संलग्न क्रियान्वयन एजेंसियों के पास जमा राशि पर अर्जित ब्याज को राज्य की संचित निधि में जमा कराए जाने के निर्देश दिए है।

Also Read – Breaking News

वित्त विभाग ने इस प्रकार के अर्जित ब्याज को हर तिमाही में शासकीय खजाने में जमा कराये जाने का निर्णय लिया है। संस्थानों द्वारा अर्जित ब्याज की राशि को हर तिमाही के बाद आगामी माह की पांच तारीख के पूर्व राज्य की संचित निधि में सायबर कोषालय के माध्यम से जमा कराने के निर्देश उन्होंने दिए है। जमा ब्याज राशि के संबंध में माह की पंद्रह तारीख तक प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए है।

यह भी दिए निर्देश

राज्य में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के लिए खोले गए एसएनए, सीएनए बैंक खातों में अर्जित ब्याज को केन्द्र और राज्य की संचित निधि में समानुपातिक रुप से जमा कराये जाने हेतु समय-समय पर भारत सरकार से जारी निर्देर्शो का पालन करने के निर्देश भी दिए गए है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश की राशि पर अर्जित ब्याज को भी भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए खोले गए सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज सायबर कोषालय के माध्यम से जमा कराए जाने के निर्देश भी दिए गए है।

MP Election 2023 Result: सरकार किसी की भी बने, शपथ समारोह होगा जंबूरी मैदान में ही!

Related Articles

Back to top button