MP News : जेम पोर्टल से होगी ढाई लाख से अधिक की खरीदी, मनमर्जी पर लगेगी रोक

Latest MP News : प्रदेश के निगम, मंडल, उपक्रम, विपणन संघ, सहकारी संस्थाएं, मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियों जिनमें सरकार की पचास प्रतिशत से अधिक अंशधारिता है वहां अब मनमर्जी से खरीदी नहीं हो सकेगी

Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश के निगम, मंडल, उपक्रम, विपणन संघ, सहकारी संस्थाएं, मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियों जिनमें सरकार की पचास प्रतिशत से अधिक अंशधारिता है वहां अब मनमर्जी से खरीदी नहीं हो सकेगी इन सभी को भंडारक्रय नियमों का पालन करना होगा। सभी सरकारी विभागों, पंचायत एवं नगरीय निकायों में भी यह आदेश लागू होंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव पी नरहरि ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए है। केवल मध्यप्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्री की खरीदी, बिक्री में भंडार क्रय नियमों से छूट रहेगी। यह छूट संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा संचालित एंपोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री की खरीदी के संबंध में, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित एंपोरियमों के माध्यम से बेची जाने वाली सामग्री की खरीदी के संबंध में और मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित एंपोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री खरीदी के संबंध में लागू नहीं होंगे। पुस्तके, प्रकाशन, सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की खरीदी में भी यह नियम लागू नहीं होंगे।

इस तरह होगी खरीदी

विभागों द्वारा जैम पोर्टल अथवा मध्यप्रदेश टेंडर पोर्टल में से किसी भी पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने की दशा में मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम का पालन अनिवार्य रुप से किया जाएगा। जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी करने पर भी मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं पर्यटन निगम से, प्रशिक्षण उद्यमिता विकास केन्द्र से लेना होगा-नये भंडार क्रय नियमों के तहत शासन के सात संस्थानों से विभिन्न सेवाएं ली जा सकेंगी। इनमें कैटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित सेवाएं अब राज्य पर्यटन विकास निगम से लेना होगा। इसी तरह प्रचार-प्रसार, प्रिंटिंग एवं इंवेंट मैनेजमेंट संबंधित सेवाएं मध्यप्रदेश माध्यम के जरिए लेना होगा। शैक्षणिक पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से लेना होगा।

सॉफ्टवेयर विकास, सैटेलाईट ईमेज आदि के उपार्जन एवं विश्लेषण संबंधी कार्य तथा प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं एवं ड्रोन से संबंधित सेवाएं मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कारपोरेशन से लेना होगा। प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं एवं आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश की मदद लेना होगा औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीदी हेतु संपादित पद संविदा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन से लेना होगा। दुग्ध एवं दुग्ध संबंधी उत्पाद मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन से लेना होगा।

ढाई लाख से अधिक की सामग्री की खरीद जेम पोर्टल से

ढाई लाख रुपए से अधिक की सामग्री जेम पोर्टल के जरिए टेंडर जारी करके खरीदना होगा। अनारक्षित सामग्री की खरीदी क्रय नियमों के अनुसार करना होगा। ऐसी सामग्री की दरे जेम पोर्टल में उपलब्ध होने की दशा में जेम से खरीदी करना होगा।

पचास हजार तक की खरीदी स्थानीय बाजार से

बिना कोटेशन के सामग्री खरीदी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के आधार पर कोटेशन या निविदा आमंत्रित किए बिना प्रत्येक अवसर पर पचास हजार रुपए तक के मूल्य के अनारक्षित सामग्री की खरीदी जेम पोर्टल या स्थानीय बाजार के माध्यम से की जा सकेगी। खरीदी करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी पद्धति का उपयोग साल में अधिकतम पांच बार सभी बजट शीर्षो में किया जा सकेगा।

ढाई लाख रुपए तक की खरीदी विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा पर

प्रत्येक शासकीय कार्यालय के लिए कार्याल्य प्रमुख द्वारा शासकीय सेवकों की विभागीय क्रय समिति गठित की जाएगी। यह समिति पचास हजार से अधिक और ढाई लाख रुपए तक की अनारक्षित सामग्री खरीदी की अनुशंसा कर सकेगी।

खुली निविदा से खरीदी

ढाई लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए खुली निविदा जारी करना अनिवार्य होगा। ई डेंडरिंग या जेम से भी निविदा बुलाई जा सकेगी। जनजानि, सम्पत्ति के नुकसान होंने पर समय पर कार्य न होंने, क्रेता पर वित्ततीय भार बढ़ने की आशंका होंने पर शार्ट टैंडर भी जारी किए जा सकेंगे।

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