MP News: परिवहन विभाग की लापरवाही, जो शाखा ही नहीं; उसे दे दी मोटर व्हीकल एक्ट में चालान पॉवर

Latest MP News: शासन ने दो महीने पहले मोटर यान अधिनियम के तहत जुर्माने को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन में बड़ी चूक कर दी थी। दो महीने बाद जब इस गलती का पता चला तो उसे सुधारा गया।

Latest MP News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. शासन ने दो महीने पहले मोटर यान अधिनियम के तहत जुर्माने को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन में बड़ी चूक कर दी थी। दो महीने बाद जब इस गलती का पता चला तो उसे सुधारा गया। तब शासन ने ऐसी शाखा के अफसरों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान का अधिकार दे दिया जो शाखा मध्य प्रदेश में है ही नहीं।

यह पूरा मामला 6 मार्च को जारी हुए परिवहन विभाग के मोटरयान अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि संशोधन को लेकर था। इस आदेश में बताया गया था कि पुलिस विभाग की यातायात शाखा के निरीक्षक, उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक नियम संशोधन अनुसार चालान की कार्यवाही कर सकते हैं।

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जबकि प्रदेश के पुलिस महकमे में यातायात शाखा अलग से है ही नहीं। यहां पर यातायात पुलिस होती है, जो जिला पुलिस अधीक्षक के अंडर में होती है। स्टेट लेवल पर यातायात से जुड़े मामलों को पुलिस ट्रैनिंग एण्ड इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) देखता है।

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अब परिवहन विभाग को अपनी यह गलती समझ में आई। इसके बाद पुराने आदेश में हाल ही में संशोधन किया गया। जिसमें कहा गया कि पुलिस विभाग की यातायात शाखा के स्थान पर राज्य में पुलिस थानों एवं यातायात पुलिस थाना लिखा हुआ माना जाए।

चित्रकूट में अब नया थाना, नयागांव का बदला नाम

प्रदेश में नयागांव स्थित थाना अब चित्रकूट थाना कहलाएगा। गृह विभाग ने इसका नया नामकरण करने के आदेश जारी कर दिए है। चित्रकूट थाना अब धार्मिक नगरी चित्रकूट के विभिन्न क्षेत्रों में कानून व्यवस्था नियंत्रण में भूमिका का निर्वहन करेगा। इस पवित्र शहर में जो प्रतिबंधित कार्य है उन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी इस थाने की होगी साथ ही धार्मिक आयोजनों के दौरान पूरे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी चित्रकूट थाना निभाएगा।

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