MP News: अब दोपहिया वाहन में पीछे बैठे व्यक्ति को भी लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

LATEST MP NEWS: दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो अब 500 रुपये की चपत लगेगी। साथ ही यदि चालक भी बिना हेलमेट है तो इसके 300 रुपये अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में देने होंगे।

LATEST MP NEWS: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्य प्रदेश में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो अब उसे 500 रुपये की चपत लगेगी। साथ ही यदि चालक ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो इसके उसे भी 300 रुपये अतिरिक्त अर्थदंड देना होगा। इस वर्ष मार्च में लागू किए गए अर्थदंड के नए प्रविधानों का पालन करवाने पुलिस अब सख्ती करने जा रही है। पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पहले से है, पर पुलिस इसका पालन नहीं करवा रही थी।

प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद इसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीटयूट (पीटीआरआइ) की ओर से इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्त और बाकी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस पर सख्ती करने के लिए कहा जाएगा।

अर्थदंड के नए प्रविधान

  • सिर्फ वाहन चालक ने हेलमेट नहीं लगाया है- 300 रुपये
  • वाहन चालक ने हेलमेट लगाया है पर पीछे बैठे व्यक्ति ने नहीं- 500 रुपये
  • दोनों ने नहीं लगाया – 800 रुपये
  • तीन लोग सवार हैं और तीनों ने नहीं लगाया है -1000 रुपये (800 रुपये हेलमेट नहीं लगाने का और 200 रुपये तीन लोगों के बैठने पर)

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कितने चालान बने, जानकारी पुलिस के पास नहीं

पुलिस के पास यह ब्योरा ही नहीं है कि दोपहिया वाहनों में पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट नहीं पहनने पर कितने चालान बनाए गए हैं। साफ्टवेयर में अलग से प्रविधान नहीं होने के कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पिछले पांच वर्ष में सड़क दुर्घटनाएं और मौत

वर्षदुर्घटनाएंघायलमृतक
201851,39754,66210,706
201950,66952,61611,249
202045,26646,45611,141
202148,87748,95612,057
202254,43255,16813, 427

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