हत्या के प्रयास के आरोपी को ग्वालियर हाई कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत
ग्वालियर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को दस पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत प्रदान की है। न्यायाधीश आनंद पाठक ने हत्या के प्रयास के आरोपी पप्पू गुर्जर को दस पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है। आरोपी को जेल से छूटने के बाद दस फलदार या छायादार वृक्षों के पौधे लगाने होंगे और छह माह तक उनकी देखभाल भी करनी होगी। वहीं, इन पौधों की हर तीन माह में रिपोर्ट न्यायालय में भी पेश करनी होगी, जिसमें देखा जाएगा कि पौधे जिंदा हैं या सूख गए। यदि पौधे सूखते हैं तो न्यायालय जमानत निरस्त करने पर विचार भी कर सकता है। मुरैना जिले के टका का पुरा गांव सुमावली निवासी पप्पू गुर्जर पर सुमावली थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार बार इसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी।
आरोपी पर दर्ज हैं 16 केस
पांचवी बार आरोपी ने जमानत याचिका दायर की। उसकी ओर से एडवोकेट जितेन्द्र कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। चालान भी पेश हो गया है। ट्रायल पूरा होने में समय लग रहा है। ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत पर रिहा करने की जो शर्त लगाई जाएगी, उसका उनका मुवक्किल पालन करेगा। हालांकि शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर 16 केस दर्ज हैं। बड़ी संख्या में इसके ऊपर केस दर्ज हैं, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने 18 अप्रैल को आदेश दिया। इससे पहले भी न्यायाधीश आनंद पाठक लगभग 100 बार कई आदेशों में पौधे लगाने जैसे काम करने के आदेश दे चुके हैं।