Big Breaking: अब RTE के तहत प्रवेश नहीं देने पर प्राइवेट स्कूलों की मान्यता होगी ख़त्म

RTE Update: निर्देश में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के परीक्षण में पाया गया कि कुछ जिलों में कुछ स्कूलों में आरटीई के तहत सत्र 2024-25 में लाटरी के माध्यम से प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है।

RTE Update: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश नहीं देने वाले निजी स्कूलों की काफी शिकायतें स्कूल शिक्षा विभाग के पास पहुंची है। अब अगर निजी स्कूल आरटीई के तहत आवंटित सीटों पर प्रवेश नहीं देंगे तो उनकी मान्यता समाप्त की जाएगी।

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इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सत्र 2024-25 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया के लिए आदेश बीती 21 फरवरी को जारी किए थे।14 मार्च को आनलाइन लाटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूलों का आवंटन किया गया।निजी स्कूलों में 23 मार्च तक प्रवेश के लिए कार्यवाही निर्देश दिए गए। निर्देश में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के परीक्षण में पाया गया कि कुछ जिलों में कुछ स्कूलों में आरटीई के तहत सत्र 2024-25 में लाटरी के माध्यम से प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है।

चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देना वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्रों के अधिकारों का हनन है और निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य शिक्षा केंद्र के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि अधिनियम के उल्लंघन पर सभी अशासकीय विद्यालयों का तत्काल परीक्षण किया जाए। जहां स्कूल आवंटन के बाद भी प्रवेश नहीं दिया गया है। निजी स्कूलों द्वारा यदि शासन के निर्देशों के बाद भी निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया गया है, तो उनके विरूद्ध शिक्षा का अधिकार नियम 11(7) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। इसके तहत स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाएगी।

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