SC/ST एक्ट: ग्वालियर में एक महीने के अंदर दूसरी बार धारा 144 लागू

ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ सवर्ण समाज के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 सितंबर से शहर में धारा 144 लागू कर दी है. इससे पहले पांच पांच सितंबर को भी एक सप्ताह के लिए यह धारा लगाई गई थी.
जिला प्रशासन ने सवर्ण आंदोलन के अंतर्गत मंत्री, सांसद, विधायकों के विरोध और विधानसभा आगामी चुनाव का हवाला देकर धारा-144 लगाई है. ग्वालियर के अपर कलेक्टर संदीप केरकेट्टा ने यह आदेश जारी किया है. संदीप केरकेट्टा के मुताबिक 24 सितंबर को सुबह 5 बजे से लागू होने वाली धारा 144 आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगी. (इसे पढ़ें- SC/ST एक्ट के विरोध में एमपी के कई जिलों में जेल भरो आंदोलन!)
धारा 144 के अंतर्गत बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और भीड़ जमा होने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड नहीं किए हैं, पर हथियार लेकर निकलने पर रोक रहेगी. सरकारी सेवा में लगे सुरक्षकर्मियों को रहेगी छूट और बैंक, ATM सहित अन्य चिन्हित निजी कार्यालयों के गार्डों को हथियार रखने की अनुमति होगी.
इन कार्यों पर भी रहेगा प्रतिबंध: भड़काऊ भाषा में प्रचार, पोस्टर व दीवार लेखन औउर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, संपत्ति की क्षति. फेसबुक, व्हाट्सएप व ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर भी प्रतिबंध रहेगा.