Bike Stunt करने वालों की खैर नहीं, कोर्ट ने कहा- यह बहादुरी नहीं, अपराध है, अब मिलेगी सजा और जुर्माना

Bike Stunt: हाईकोर्ट ने बाइक स्टंट को गंभीर अपराध माना, कहा अब होगी सख्त कार्रवाई। जानिए नया कानून और पुलिस का रुख क्या होगा।

Bike Stunt: उज्जवल प्रदेश डेस्क. कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक से स्टंट करने को गंभीर अपराध माना है और राज्य सरकार को सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसे सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अब पुलिस ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है और आपराधिक केस भी दर्ज होगा।

अगर आप सड़क पर बाइक से स्टंट करते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे गंभीर अपराध करार दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को इस पर सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। बाइक से विली करना अब सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि सजा का कारण बन सकता है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख: स्टंट अब अपराध की श्रेणी में

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान सड़क पर बाइक से स्टंट करने वालों को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस वी. श्रीशनंदा ने साफ कहा कि विली या बाइक स्टंट कोई शौर्य प्रदर्शन नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर नागरिक के जीवन के लिए खतरा है। कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा कानून स्टंटबाजी पर रोक लगाने में सक्षम नहीं हैं।

क्या कहा कोर्ट ने?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में बाइक स्टंट से जुड़े अपराधों के लिए स्पष्ट और प्रभावी प्रावधान नहीं हैं। ऐसे में यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए और अधिक सख्त कानून बनाए।

युवाओं में क्यों बढ़ रही है स्टंटबाजी? | Bike Stunt

आज की युवा पीढ़ी बाइक स्टंट को स्टाइल और लोकप्रियता का जरिया समझती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की चाह में वे अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। पहले यह चलन मेट्रो शहरों तक सीमित था, लेकिन अब यह छोटे शहरों और गांवों तक फैल चुका है, जिससे यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है।

आरोपी को नहीं मिली जमानत

इस मामले में अरबाज खान नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया था जो पहले भी स्टंट करता पकड़ा गया था। इस बार उसने स्टंट के साथ-साथ पुलिस से मारपीट की, गाली-गलौच की और एक मोबाइल फोन को पानी में फेंक दिया। हाईकोर्ट ने इसे केवल ट्रैफिक उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का मामला माना और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुलिस का नया प्लान: अब नहीं चलेगी मनमानी

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने अब तय किया है कि बाइक स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें-

  • ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) रद्द किए जाएंगे।
  • स्टंट में इस्तेमाल की गई बाइक या स्कूटर जब्त की जाएगी।
  • नाबालिग स्टंटबाजों के मामलों में वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
  • स्टंटबाज से माफीनामा लिया जाएगा और दोबारा गलती पर केस दर्ज होगा।

हाल ही में हुई कार्रवाइयां

पिछले कुछ हफ्तों में पुलिस ने कई स्टंटबाजों को हिरासत में लिया है और उनकी गाड़ियां जब्त की गई हैं। हालांकि कुछ को स्टेशन बेल मिल गई, लेकिन अब पुलिस का रवैया पूरी तरह सख्त हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की नजर अब सोशल मीडिया पर भी है, जहां से वे ऐसे वीडियो ट्रैक कर रहे हैं जो स्टंट से जुड़े होते हैं।

क्यों जरूरी है सख्त कानून?

स्टंटबाजी केवल एक व्यक्ति की जान को नहीं, बल्कि पूरे ट्रैफिक सिस्टम को खतरे में डालती है। तेज रफ्तार में किया गया एक गलत स्टंट किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। कोर्ट ने इसीलिए सख्त कानून की जरूरत पर जोर दिया है ताकि ऐसा करने से पहले लोग दस बार सोचें।

पूरे देश में लागू हो सकते हैं ऐसे नियम

भले ही यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन इसकी गूंज देशभर में सुनाई दे रही है। अब संभावना है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में सख्त कदम उठाएं और पूरे देश में बाइक स्टंट को लेकर कठोर नियम लागू किए जाएं।

Sourabh Mathur

सौरभ माथुर एक अनुभवी न्यूज़ एडिटर हैं, जिनके पास 13 वर्षों का एडिटिंग अनुभव है। उन्होंने कई मीडिया हॉउस के संपादकीय टीमों के साथ काम किया है। सौरभ ने समाचार… More »

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