6 साल पहले लिया PM Awas Yojana का पैसा, नींव तक नहीं रखी, अब जमा करनी होगी राशि
PM Awas Yojana : 6 साल पहले पीएम आवास के नाम से लिया गया पैसा और उस पैसे से नींव तक न रखने वाले हितग्राहियों को अब पैसा जमा करना होगा। आदेश का सख्ती से पालन कराने जिम्मेदारों अफसरों को आदेश किया गया है।

PM Awas Yojana : उज्जवल प्रदेश डेस्क. यूपी में 6 साल पहले पीएम आवास के नाम से लिया गया पैसा और उस पैसे से नींव तक न रखने वाले हितग्राहियों को अब पैसा जमा करना होगा। आदेश का सख्ती से पालन कराने जिम्मेदारों को आदेश किया गया है। बता दें कि सरकार का लिया गया पैसा अब लौटाना पड़ेगा ।
प्रशासन ने ऐसे डिफाल्टर्स से पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिले 1.20 लाख रुपये वसूलने की तैयारी कर ली है। यूपी प्रयागराज जिला प्रशासन ने ऐसे ही करीब 2000 लाभार्थियों से PMAY का पैसा वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है।
470 लाभार्थी अब जमा करने होगा पैसा
सरकार द्वारा नोटिस भेजने के बाद प्रशासन (RCs) जारी करने वाली है। वहीं यह ये सर्टिफिकेट तहसील द्वारा उन लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो केन्द्र सरकारी के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। बता दें कि यूपी के अकेले प्रयागराज जिले में ही 1507 पीएम आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही हैं और 504 पीएम आवास योजना-शहरी के लाभार्थी हैं, जिन्होंने सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद भी घर नहीं बनाया है।
400 तो ऐसे हैं, जिन्होंने घर बनवाने के लिए नींव तक भी नहीं रखी है
यूपी के प्रयागराज के इन 470 हितग्राहियों में से 400 तो ऐसे हैं, जिन्होंने घर बनवाने के लिए नींव तक भी नहीं रखी है। जबकि लगभग 100 लोग ऐसे लोग हैं, जिनका घर अब भी अधूरा है। यूपी के झालवा, धूमनगंज, सलोरी, बागरा, राजापुर, करेली और राजरूपपुर में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर पाए गए हैं। शहरों की बात करें तो सिरसा, भारतगंज, कोरांव, शंकरगढ़, हंडिया, फूलपुर, मोयम्मा और लाल गोपालगंज के लाभार्थियों ने सरकार से मिले फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया है। ।
3 नोटिस का जवाब नहीं दिया और घर भी नहीं बनाया है
सबसे बड़ी बात ये है कि हितग्राही को औपचारिक रिपोर्ट भेजने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह के नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने जोर देकर कहा कि जिन लाभार्थियों ने भेजे गए 3 नोटिस का जवाब नहीं दिया और घर भी नहीं बनाया है, उनसे अब रिकवरी की जाएगी।
प्रशासन को कारण बताना होता है
सरकार की गाइड लाइन के अनुसार पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थी को 12 महीने के भीतर घर बनवाकर पूरा करना होता है। अगर इसमें देरी होती है तो आपको इस संबंध प्रशासन को कारण बताना होता है।
पीएम आवास योजना के तहत घर 7 चरणों के अंतर्गत बनाना होता है। पीएम आवास योजना के लाभार्थी को ये सातों काम तय समय यानी पहली किस्त आने के 12 महीनों के भीतर करना होता है।
हितग्राही के खाते में इस तरह आता है पैसा
पीएम आवास योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में पैसा आता है। पहली किस्त योजना के तहत आवेदन की स्वीकृति मिलने के समय खाते में आती है। दूसरी किस्त नींव रखने या प्लिंथ स्तर के बाद अकाउंट में आती है। तीसरी किस्त का पैसा विंडोसिल या लिंटेल या रूफकास्ट के समय मिलता है।