UP News: आजम खान के परिवार पर एक और कारवाई, पत्नी और बेटे के शस्त्र लाइसेंस किए गए निरस्त

UP News: बता दें, आजम खान के परिवार को एक और जोरदार झटका लगा है। शस्त्र अधिनियम 17 की धारा के तहत आजम खान के पत्नी और बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

UP News: उज्जवल प्रदेश, रामपुर. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार को एक और जोरदार झटका लगा है। आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातमा और उनके बेटे व अब्दुल्ला आजम खान के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट रामपुर ने दिए हैं। दोनों के शस्त्र लाइसेंस सजायाफ्ता होने के चलते विपरीत पुलिस आख्या के आधार पर निरस्त किए गए हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया, पुलिस कप्तान रामपुर द्वारा 01 जनवरी 2022 को तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई थी, जो शस्त्र अधिनियम 17 की धारा के तहत थी। इसके तहत कहा गया था कि दोनों को सात-सात साल कैद की सजा हुई है, जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है।

इसके अलावा अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज हैं। तजीन फातमा के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों के खिलाफ जब इतने मुकदमे हैं तो शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की संभावना है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी के यहां मुकदमा दर्ज हुआ और गुण दोष के आधार पर इसका निस्तारण किया गया। दोनों के पास 0.32 बोर की रिवाल्वर है। दोनों का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी के न्यायालय से निरस्त कर दिया गया है।

 

Abhay Tripathi

उज्जवल प्रदेश डॉट कॉम में बतौर सब एडिटर कार्यरत अभय त्रिपाठी को डिजिटल मीडिया में 2 साल से अधिक का अनुभव है। हिंदी टाइम्स, प्रदेश टूडे जैसे कई प्रतिष्ठित संस्था… More »

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