आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 04 प्रकरण कायम

 डिंडौरी
कलेक्टर  हर्ष सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 27 नवंबर 2024 को आबकारी विभाग वृत्त शहपुरा और वृत डिंडोरी में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमे आरोपी चैती बाई पति जहांगीर ग्राम अमेरा से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, चूरामन पिता समनू लाल ग्राम कोहानी देवरी से 05 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, तीतो बाई पति स्व.  बालाराम ग्राम कोहानी देवरी  से 06 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और समनी बाई पति वीर सिंह ग्राम विक्रमपुर से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद किया गया।

    इस प्रकार पंजीबद्ध कुल 4 प्रकरण में जप्त कुल 23 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 4600/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) " क" तहत पंजीबद्ध किए गए।

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और… More »

Related Articles

Back to top button