Yuva Udhyami Yojana : 90 फीसदी बिना ब्याज के लोन दे रही सरकार
Yuva Udhyami Yojana : यूपी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हर संभव उपाय कर रही है। सरकार योजना के तहत अब 90 फीसदी बिना ब्याज का लोन सरकार दे रही है जिससे कि लोग दूसरे राज्यों के लिये पलायन न करें।

Yuva Udhyami Yojana : उज्जवल प्रदेश डेस्क. यूपी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हर उपाय कर रही है। हालात ये हैं कि योजना के तहत अब 90 फीसदी बिना ब्याज का लोन सरकार दे रही है जिससे कि लोग दूसरे राज्यों के लिये पलायन न करें।
यूपी में स्व रोजगार के लिये राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट शुरू है, जिसके तहत 90 फीसदी तक बिना ब्याज का लोन मिल सकता है। यूपी सरकार खुद इसमें मदद कर रही है। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई जगह बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं।
समस्या आ रही है तो तत्काल शिकायत करें
बड़ी बात ये है कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि लोग बैंकों के चक्कर न काटें उन्हें समय पर लोन मिले, जिससे कि वे अपना स्वरोजगार लगा सकें। अगर किसी कारण से बैंक से फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है इसके लिये बैंक जिम्मेदार होंगे। सरकार की ओर से साफ है कि बैंकों की ओर से की जाने वाली लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अधिकारी खुद बैंक जाकर पूरे मामले की जांच भी करेंगे
प्रशासन का कहना है कि लोगों को स्वरोजगार के लिए मदद मिले, इसके लिए ऋण देने में किसी तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बैंकों को भी इस मुहिम में सरकार का लोगों का साथ देना होगा। अगर बैंक किसी का आवेदन रद्द करता है तो उसे लिखित कारण बताये। अगर बैंक की तरफ से बताये गये कारण नहीं हुई तो प्रशासन से इसकी शिकायत की जा सकती है। वहीं इस पूरे मामले की अधिकारी खुद बैंक जाकर पूरे मामले की जांच भी करेंगे।
अधिकारी नियमित रूप से बैंकों का दौरा करें
अगर आवेदक से आवेदन फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई भूल हो जाती हैया हो गई है तो उसके आधार पर बैंक आपका आवेदन निरस्त नहीं कर सकते हैं। फॉर्म में हुई भूल को ठीक करने के लिए बैंक आपकी मदद करेगा। सिर्फ इस कारण से आपका आवेदन केंसिल नहीं होगा। विभाग की तरफ से अधिकारी नियमित रूप से बैंकों का दौरा करेंगे ।
9129987111 नंबर पर करें शिकायत
आवेदक को लोन के आवेदन को लेकर कोई परेशानी आती है या बैंक अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट करता है तो आप प्रशासन से 9129987111 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप https://msme.cmyuva.org.in/support पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
प्रोजेक्ट के अनुसार मिलेगा ऋण
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदक को 5 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए बैंक से ऋण मिल सकता है। वहीं बैंकों को स्पष्ट निर्देश है कि वे प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार ही ऋण स्वीकृत करें। जैसे आप जो काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 2 लाख रुपये की ही जरूरत है, तो बैंक से आपको उतना ही लोन देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी को क्षमता से ज्यादा लोन आवंटित हुआ तो बैंकों का पैसा डूब सकता है।