Bhojan Thali Yojana: अब मप्र के किसानों को कृषि मंडियों में मिलेगा 5 रुपए में भरपेट भोजन !
Bhojan Thali Yojana: मप्र के किसानों को मोहन सरकार ने घोषणा करते हुए बड़ी राहत दी है। एमपी की मंडियों में आने वाले किसानों को मार्च 2025 के बाद संभवत: अप्रैल से 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध होगा।

Bhojan Thali Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. मंडी हम्माल एवं तुलावटी के लिए भी सहायता योजना, किसानों को भी मिलेगी वित्तीय सहायता। मप्र के किसानों को मोहन सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए बड़ी राहत दी है। अब मंडी में आने वाले किसानों को मार्च 2025 के बाद 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करायेगी। सरकार की ओर से किसानों से मार्च में एमएसपी पर रबी फसलों की खरीद की जाएगी जिसे लेकर तैयारी की जा रही है। किसानों को मंडी में फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है।
भोजन में 6 पूरी व सब्जी या 6 रोटी दाल, सब्जी दी जाएगी
मप्र की मोहन सरकार की ओर से मंडी आने वाले किसानों, पल्लेदारों को मात्र मार्च 2025 के बाद संभवत: अप्रैल माह से 5 रुपए में भोजन की व्यस्था की गई है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस योजना के तहत किसानों को मंडी में 6 पूरी व सब्जी या 6 रोटी दाल, सब्जी दी जाएगी।
मप्र में है 257 कृषि उपज मंडी
सरकार का उद्देश्य है कि मंडी में आने वाले दूर दराज के किसान भोजन को लेकर परेशान न हों। इस उद्देश्य को मंडी में सस्ती दर पर पोष्टिक भोजन प्राप्त कराने की सोच रही है, और उसका खाका तैयार कर लिया गया है। इस व्यवस्था से मंडी आने वाले किसानों को सुविधा रहेगी। यह भोजन थाली योजना राज्य की 257 कृषि उपज मंडियों में चलाई गई है।
मिलेगी वित्तीय सहायता
एमपी सरकार की ओर से मुख्यमत्री कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को विभिन्न परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए और स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं मृत्यु पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए भी 4,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
किसानों के लिए और भी हैं कई योजनायें
मप्र की उपज मंडियों में काम करने वाले हम्माल और तुलावटियों के लिए भी विशेष योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा खर्च, दुर्घटना में अपंगता और अंत्येष्टि सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत मंडी प्रांगण में हुई दुर्घटना का समावेश किया गया है। इसके अलावा इनके लिए वृद्धावस्था सहायता योजना भी चलाई जा रही है।
हम्माल और तुलावटियों के लिए भी है योजना
यह योजना उन हम्माल एवं तुलावटियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए होगी, जो मंडी उपविधि के प्रावधान के अनुसार मंडी समिति में 18 से 55 वर्ष तक की आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटी हैं उनको योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए तक प्रति वर्ष अंशदान जमा करना होगा। इस योजना का लाभ पात्रता रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने या हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई अपंगता या असाध्य बीमारी होने की स्थिति में प्राप्त होगा।
मंडी समितियों में 50 हजार रुपए मूल्य तक के कृषि यंत्र दिए जाने का प्रावधान
मध्य प्रदेश की मंडियों में लॉटरी के माध्यम से ड्रा निकाले जाते हैं। इसमें बंपर ड्रा के पुरस्कार में “क” प्रवर्ग की मंडी समिति में 35 एचपी का ट्रैक्टर और “ख” तथा “ग” “घ” प्रवर्ग की मंडी समितियों में 50 हजार रुपए मूल्य तक के कृषि यंत्र दिए जाने का प्रावधान है।
मंडियों को जोड़ा जा रहा है ई-पोर्टल से
मप्र की मोहन सरकार की ओर से किसानों की उपज खरीदने के भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रदेश में ई–अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत किसानों को इस सिस्टम से जोड़कर प्रत्येक भुगतान की एंट्री ई–अनुज्ञा पार्टल पर की जा रही है। व्यापारी इस सिस्टम का उपयोग करके क्रय की गई कृषि उपज के परिवहन के लिए गेट पास बनाए जाते हैं। रिकार्ड संधारण में इस सिस्टम से बहुत लाभ हुआ है। मप्र के ई–मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तृत रूप है। एमपी के मंडियों में इस योजना के लागू होने से मैनुअली संधारित रिकॉर्ड धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है।