Bhopal News: अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने स्पा सेंटरों पर सख्ती
Bhopal News: भोपाल पुलिस ने जारी किया सख्त दिशा-निर्देश

Bhopal News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. राजधानी में स्पा और मसाज सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सेक्शन होने चाहिए और वे आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उनके लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम और वॉशरूम होने चाहिए। मिसरोद, बाग सेवनिया और कटारा हिल्स थाने के अंतर्गत चलने वाले ऐसे सेंटरों के लिए ये कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मिसरोद के एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि स्पा और मसाज सेंटरों में देह व्यापार या अन्य अवैध गतिविधियां संचालित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले, इन तीन क्षेत्रों में संचालित 35 स्पा और मसाज सेंटरों की पहचान की गई थी।
दिसंबर 2024 में, पुलिस ने जोन-2 के सात स्पा सेंटरों पर छापेमारी की थी और 50 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को हिरासत में लिया था, जो वहां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। एसीपी कश्यप ने कहा कि पुलिस स्पा और मसाज सेंटरों का नियमित निरीक्षण करेगी ताकि दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रवेश द्वार और रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग एक महीने तक रखी जानी चाहिए।
स्पा सेंटरों में आने वाले ग्राहकों को अपने पहचान पत्र, संपर्क नंबर और विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। केंद्रों को श्रम कानूनों का पालन करना चाहिए और उनके कर्मचारियों को काम के दौरान अपने पहचान पत्र पहनने चाहिए। स्पा सेंटरों को अपना लाइसेंस नंबर, काम के घंटे और अन्य विवरण के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर 1091 और 108 प्रदर्शित करना चाहिए। और क्या चाहिए? स्पा और मसाज सेंटरों में किसी भी तरह की यौन गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।
मसाज या वेलनेस आदि में लगे हर कर्मचारी के पास फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट होना चाहिए। संचालकों को सत्यापन के लिए पुलिस स्टेशन में अपने कर्मचारियों का विवरण देना चाहिए और नियुक्ति के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके खिलाफ अनैतिक तस्करी, पोक्सो या इसी तरह के अन्य अपराध का मामला दर्ज नहीं है।